
दहेज को लेकर की गई हत्या में दोषी पाए जाने पर पति समेत सास,ससुर और पति के बड़े भाई को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा
न्यूज़ इनपुट विजय कुमार शर्मा प,च,बिहार
बिहार के नवादा में दहेज को लेकर की गई हत्या में दोषी पाए जाने पर पति समेत सास,ससुर और पति के बड़े भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
वर्ष 2014 में केस के सूचक बबन साव की भगनी मंजू देवी को दहेज के रुप में एक लाख रुपये नहीं देने के कारण जलाकर हत्या कर दी गयी थी. हत्या का आरोप मंजू देवी के पति गणेश साव, पिता बालेश्वर साव, पति के बड़े भाई दिनेसर साव और सास बच्ची देवी के ऊपर हत्या करने का आरोप लगा था.
साक्ष्य छुपाने के आरोप में सभी दोषियों को 5 हज़ार का अर्थ दंड भी सुनाया गया है. जहानाबाद की रहने वाली मंजू देवी की नरहट के नरहट गांव में गणेश साव के साथ शादी हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद दहेज में एक लाख रुपये को लेकर अक्सर उसे प्रताड़ित किया जाता था. पंचायत के माध्यम से मामले को सुलझा भी लिया गया था किंतु दहेज लोभियों ने मंजू की हत्या कर दी. एडीजे 2 कौशलेश कुमार की अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई.
वर्ष 2014 में केस के सूचक बबन साव की भगनी मंजू देवी को दहेज के रुप में एक लाख रुपये नहीं देने के कारण जलाकर हत्या कर दी गयी थी. हत्या का आरोप मंजू देवी के पति गणेश साव, पिता बालेश्वर साव, पति के बड़े भाई दिनेसर साव और सास बच्ची देवी के ऊपर हत्या करने का आरोप लगा था.
साक्ष्य छुपाने के आरोप में सभी दोषियों को 5 हज़ार का अर्थ दंड भी सुनाया गया है. जहानाबाद की रहने वाली मंजू देवी की नरहट के नरहट गांव में गणेश साव के साथ शादी हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद दहेज में एक लाख रुपये को लेकर अक्सर उसे प्रताड़ित किया जाता था. पंचायत के माध्यम से मामले को सुलझा भी लिया गया था किंतु दहेज लोभियों ने मंजू की हत्या कर दी. एडीजे 2 कौशलेश कुमार की अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई.
वर्ष 2014 में केस के सूचक बबन साव की भगनी मंजू देवी को दहेज के रुप में एक लाख रुपये नहीं देने के कारण जलाकर हत्या कर दी गयी थी. हत्या का आरोप मंजू देवी के पति गणेश साव, पिता बालेश्वर साव, पति के बड़े भाई दिनेसर साव और सास बच्ची देवी के ऊपर हत्या करने का आरोप लगा था.
साक्ष्य छुपाने के आरोप में सभी दोषियों को 5 हज़ार का अर्थ दंड भी सुनाया गया है. जहानाबाद की रहने वाली मंजू देवी की नरहट के नरहट गांव में गणेश साव के साथ शादी हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद दहेज में एक लाख रुपये को लेकर अक्सर उसे प्रताड़ित किया जाता था. पंचायत के माध्यम से मामले को सुलझा भी लिया गया था किंतु दहेज लोभियों ने मंजू की हत्या कर दी. एडीजे 2 कौशलेश कुमार की अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई।
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