
रेल परिचालन में बाधा पहुंचाने वालों को 1 वर्ष की सजा
रेल परिचालन में बाधा पहुंचाने वालों को 1 वर्ष की सजा
विजय कुमार शर्मा प,च,बिहार
स्थानीय रेल न्यायालय के रेल न्यायिक दंडाधिकारी श्रीराम जाने रेल परिचालन में बाधा पहुंचाने वालों को 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है इससे संबंधित केस की सुनवाई करते हुए न्यायिक अधिकारी ने 1 वर्ष की सजा के साथ 1000 का अर्थदंड भी लगाया है वर्ष 2002 में रामेश्वर नगर हाल्ट पर 5215 डाउन ट्रेन को रोका गया था ट्रेन रुकने वालों में सीपीआई के नेता ओमप्रकाश क्रांति कांग्रेसी नेता मीरा झा लोरिया के पूर्व प्रमुख अब्दुल रऊफ एवं पूर्व पंचायत समिति सदस्य जोगिंदर बैठा को सजा सुनाया गया है यह सभी लोग ट्रेन परिचालन को बाधित करने में सहयोग दे रहे थे रेल अधिनियम के धारा 174 के अंतर्गत दोषी पाया गया है इधर वर्तमान सीपीआई नेता जिला मंत्री ओमप्रकाश क्रांति ने कहा है कि उस समय के तत्कालीन थाना अध्यक्ष के द्वारा उनके जिला परिषद होने के जनप्रतिनिधि को बुलाया था ताकि आंदोलन खत्म कराया जा सके पर जीआरपी ने उन्हें गलत तरीका से फंसा दिया था इस सजा को लेकर सीपीआई सदस्यों में गमों गुस्सा है
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