
न्यायालय के आदेश पर दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा
बेतिया ।
न्यायालय के आदेश पर दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा
विजय कुमार शर्मा प,च,बिहार
बेतिया व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचटीसी ओम प्रकाश ने दुष्कर्म के दोषी मनु कुशवाहा को दोषी पाते हुए 7 साल की सजा एवं ₹5000 की जुर्माना अदा करने का आदेश पारित किया है। न्यायाधीश महोदय ने भारतीय दंड संहिता विधान की धारा 376 के अंतर्गत 7 साल की कारावास की सजा एवं ₹5000 की जुर्माना अदा करने को कहा है जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष और सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा। घटना के बारे में न्यायाधीश ने बताया कि 2 सितंबर 2009 को एक किशोरी के साथ खेत में घास काट रही थी उसी समय अभियुक्त ने उसके साथ जबरन रेप किया। किशोरी के साथ रेप के समय जब उसने चिल्लाना शुरु किया तो बगल के खेत में घास काट रही किशोरियों ने जाकर उसके माता पिता को जानकारी दी माता पिता जब खेत में अपनी लड़की को देखने के लिए गए हैं तो वहां से अभियुक्त फरार हो गया। पीड़ित लड़की के द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस हरकत में आई और अभियुक्त को पकड़कर उसके कांड संख्या 165 / 2009 दर्ज कर न्यायालय में सुपुर्द कर दिया जिसे सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया गया।
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