-->
IAS केके पाठक को महंगी पड़ी मनमानी, नाराज हाईकोर्ट ने दी ये सजा

IAS केके पाठक को महंगी पड़ी मनमानी, नाराज हाईकोर्ट ने दी ये सजा

बिहार के वरिष्‍ठ आइएएस अधिकारी केके पाठक पर पटना हाईकोर्ट ने पौने दो लाख का जुर्माना लगाया है। उन्‍हें यह सजा क्‍यों मिली है, जानिए इस खबर में। ...

✍पटना।

आइएएस अधिकारी तथा मद्यनिषेध व निबंधन विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव केके पाठक पर पटना हाईकोर्ट ने पौने दो लाख का जुर्माना लगाया है। नियमों के प्रतिकूल कार्रवाई करने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ यह सजा सुनाई। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि राशि केके पाठक से वसूले और उसमें से प्रत्येक याचिकाकर्ता को 25-25 हजार रुपये दे।

यह है मामला:-

जस्टिस आरआर प्रसाद की एकलपीठ ने रविशंकर सिंह एवं अन्य की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया था कि स्टाम्प ड्यूटी जमा करने में विलम्ब से क्षुब्ध केके पाठक ने विभिन्न जिलों के उप निबंधक को निर्देश दिया था कि स्टेट बैंक आफ इंडिया के सात शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएं।

कई उपनिबंधक ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश भी दे दिया। अभियुक्त बनाये गये शाखा प्रबंधकों ने केके पाठक के आदेश को चुनौती देते हुए एफआइआर निरस्त करने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

0 Response to "IAS केके पाठक को महंगी पड़ी मनमानी, नाराज हाईकोर्ट ने दी ये सजा"

Ads 1

TOP CONTENT

ADS 3

ADS 4