
पीएम केयर्स फंड में 35-35 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर पूर्व सांसद समेत 5 को मिली जमानत
अंजना राज की खास रिपोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद सोम मरांडी और पांच अन्य लोगों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और पीएम केयर्स फंड में 35- 35 हजार रुपए जमा करने की शर्त पर जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया है।
सोम मरांडी, विवेकानंद तिवारी, अमित तिवारी, हिसाबी राय, संचय वर्धन और अनुग्रह प्रसाद साह पर रेल रोको आंदोलन के तहत रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा साहिबगंज में दर्ज किया गया था। रेलवे मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इन्हें दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई थी।
इस सजा के खिलाफ सभी ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की। यहां भी उनकी अपील खारिज कर दी गई और रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश को सही बताया गया। आदेश के खिलाफ प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में अपील की। अपील लंबित रहने के दौरान सभी ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए जमानत प्रदान करने का आग्रह किया। सभी फरवरी से न्यायिक हिरासत में थे।
इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनुभा रावत की अदालत ने आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। सभी को पीएम केयर्स फंड में 35-35 हजार रुपए जमा करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने प्रार्थियों को अपने आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया। सभी को अपना मोबाइल नंबर भी कोर्ट को देने के लिए कहा गया है। कोर्ट की अनुमति के बिना वह अपना नंबर भी नहीं बदल सकते।
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