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Whatsaap पर झुठा भ्रम संदेश फैला कर युवती को बदनाम करने मामले में पुलिस ने एक युवक को भेजा जेल

Whatsaap पर झुठा भ्रम संदेश फैला कर युवती को बदनाम करने मामले में पुलिस ने एक युवक को भेजा जेल

डेस्क एडिटर अंजना राज की खास रिपोर्ट:-

जगन्नाथपुर
बंगला देश से करीब एक महिना पहले लौटी जगन्नाथपुर निवासी एक युवती के बारे में  कोरोना वायरस होने का वाट्सप पर झुठा अफवाह और भ्रम फैलाये जाने मामले में जगन्नाथपुर पुलिस ने शनिवार को रहिमाबाद निवासी मोबाईल दुकान संचालक चांद किरन कुरैशी को गिरफ्तार कर चाईबासा मण्डलकारा न्याययिक हिरासत में भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार उक्त युवती बंगला देश में मेडिकल का कोर्स करती है। 18 मार्च को वह अपने गांव जगन्नाथपुर बंगला देश से लौटी है। युवती के पिता ने थाना में दिये लिखित शिकायत आवेदन देकर बताया है कि युवती के बंगला देश से लौटने के बाद उसका स्वास्थ्य जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगन्नाथपुर में कराया गया था। स्वास्थ्य केंद्र से युवती का सैंपल जांच के लिए एमजीएम हॉस्पीटल जमेशदपुर भेजा गया। जिसके बाद युवती का रिर्पोट नेगेटिव आया। पिता ने आवेदन में कहा है कि 18 अप्रैल को उनके शुभचिंतकों के द्वारा पता चला कि उनके बेटी के बारे चांद किरन कुरैशी नामक युवक अपने वाटसप से बेटी में कोरोना वायरस होने को लेकर भ्रम व अफवाह फैला रहा है। उसके बाद युवती का पिता अपने रिस्तेदारों के साथ चांद किरन कुरैशी के घर उससे पुछताक्ष करने पहुंचा तो चांद किरन वह से भागने लगा। इस दरम्यान उसे पकड़ लिया गया और उसका मोबाईल छिन कर चेक किया गया। मोबाईल के वाटसप पर पाया गया कि 14 अप्रैल 3.52 बजे चांद किरन ने युवती के बारे में कोरोना वायरस होने का अफवाह फैला दिया है। यह बात पता चलते ही युवती के पिता  व अन्य लोगों ने चांद किरन कुरैशी को पकड़ कर जगन्नाथपुर थाना को मोबाईल सहित सौंप दिया। वही शनिवार को पुलिस ने सारी कागजी कार्यवाई व गिरफ्तार युवक का स्वास्थ्य जांच के बाद न्याययिक हिरासत में चाईबासा कासामण्डल भेज दिया।_

_इस संबंध में थाना प्रभारी मधुसूदन मोदक ने कहा कि युवती के पिता द्वारा अपने बेटी के बारे में कोरोना वायरस होने का झुठा भ्रम अफवाह फैलाने का प्राथमिकी रहिमाबाद निवासी चांद किरन कुरैशी के विरुद्ध दर्ज करायी गई है।पुलिस ने आरोपी चांद किरन कुरैशी के विरुद्ध धारा 188,  153 (ए), 290, 505 (1बी), 509 के आलावे 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम व 67 आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। वही थाना प्रभारी मधुसूदन मोदक ने प्रेस से बातचित कर कहा कि जो भी व्यक्ति वाटसप या सोशल मिडिया से जुड़े है किसी भी प्रकार की भ्रम, अफवाह व अपत्तिजनक पोस्ट या शेयर न करने। यदि पुलिस को इस तरह की सूचना मिलती है तो पोस्ट करने वाले व शेयर करने वाले दोनो व्यक्ति पर कानुनी कार्यवाही होगी।_

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