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जेबीवीएनएल के नयी बिजली टैरिफ प्रस्ताव पर उपभोक्ता सुझाव या आपत्ति दें सकते है.  15 सितंबर तक

जेबीवीएनएल के नयी बिजली टैरिफ प्रस्ताव पर उपभोक्ता सुझाव या आपत्ति दें सकते है. 15 सितंबर तक

 रवि फिलिप्स  (ब्यूरो चीफ धनबाद)


Dhanbad: जेबीवीएनएल के नयी बिजली टैरिफ प्रस्ताव पर उपभोक्ता सुझाव या आपत्ति दें सकते है. निगम की मानें तो उपभोक्ता 15 सितंबर तक निगम कार्यालय में सुझाव दें सकते है. सुझाव राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेश के बाद मांगे जा रहे है.

निगम की ओर से इसके लिये सूचना जारी की गयी है. जिसमें बताया गया कि जेबीवीएनएल ने समीक्षा याचिका दायर की थी. जिस पर आयोग ने उपभोक्ताओं से सुझाव मांगने का आदेश दिया है. निगम की ओर से आयोग को सौंपें समीक्षा याचिका निगम के वेबसाईट पर है. जिसके आधार पर लोग सुझाव दें सकते है. जानकारी हो कि आयोग की ओर से नयी बिजली दरें निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. ऐसे में निगम की ओर से सुझाव मांगा गया है. इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जायेगी.



निगम की ओर से ये सुझाव निगम कार्यालय में मांगा गया है. निगम की ओर से बताया गया है कि उपभोक्ता ये सुझाव या आपत्ति नियामक आयोग के सचिव को भेज सकते है. पत्र का माध्यम अंग्रेजी या हिंदी हो सकती 


समीक्षा याचिका में साल 2020-21 में डीवीसी की बिजली खरीद लागत से संबधित है. पिछले तीन सालों में उदय योजना के तहत ली गयी राशि को राजस्व के रूप में लेने का विचार, आयोग की ओर से दिये गैर टैरिफ आय से मीटर किराये पर विचार, एचटी उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम मांग में संशोधन समेत अन्य मुख्य बिंदु शामिल है.


बिजली नियमों की मानें तो नयी बिजली दरों के निर्धारण के पहले जनसुनवाई की जाती है.  जो फिलहाल तय नहीं है. बिजली दरों के निर्धारण के लिये जन सुनवाई का विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित किया जाता है.


नियामक आयोग साल 2021 से खाली रहा. पिछले महीने राज्य सरकार की ओर से सदस्य तकनीकि और सदस्य विधि पद पर नियुक्ति की गयी. जिसमें सदस्य तकनीकि बनाये गये पूर्व इंजीनियर अतुल कुमार और सदस्य विधि बनाये गये रिटायर्ड जज महेंद्र प्रसाद. इनके पदभार ग्रहण के साथ ही आयोग में प्रक्रिया शुरू हुई. जानकारी हो कि पूर्व में साल 2020 में अध्यक्ष और फिर साल 2021 में सदस्य पद खाली हुआ. जिससे दो साल तक आयोग डिफंक्ट रहा.

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