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बालाघाट में पेसा एक्ट का परिपालन: पुलिस ग्राम सभाओं को दे रही जानकारी, सौंप रही एफआईआर की प्रतियां

बालाघाट में पेसा एक्ट का परिपालन: पुलिस ग्राम सभाओं को दे रही जानकारी, सौंप रही एफआईआर की प्रतियां

आदर्श ठाकरे
 ब्यूरो चीफ   जिला बालाघाट 



मध्य प्रदेश में 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर पेसा एक्ट का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पंचायतों को विस्तृत अधिकार दिए। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के 89 जनजातीय क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में पेसा एक्ट लागू है। 
इसी कड़ी में ग्राम पंचायतों में होने वाले अपराधों की जानकारी पुलिस की ओर से ग्राम सभा को दी जानी है।

इसी प्रावधान के परिपालन में बालाघाट पुलिस लगातार कार्य कर रही है। परसवाड़ा पुलिस के अनुविभागीय अधिकारी सतीश साहू ने बताया कि पेसा एक्ट के परिपालन में ग्राम सभा को जनजातीय क्षेत्रों में होने वाले अपराधों की एफआईआर की प्रतियां सौंपी जा रही है।
 इसी कड़ी में आज परसवाड़ा के ग्राम कुरेण्डा और ग्राम पंचायत परसवाड़ा, पुलिस थाना लामता व चांगोटोला के ग्राम सकरी में अपराधों की एफआईआर की प्रतियां दी गई।

गौरतलब है कि पेसा एक्ट में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों में होने वाले अपराधों की जानकारी पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को दी जाती है। इसी परिपेक्ष में जनजातिय क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में घटित होने वाले अपराधों की एफआईआर की प्रतियां उनके ग्राम पंचायतों को सौंपी जा रही है।

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