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अवैध मिनी गन फैक्ट्री के चलाने सात आरोपी को दस वर्ष की सजा, 25-25 हजार रूपए जुर्माना।

अवैध मिनी गन फैक्ट्री के चलाने सात आरोपी को दस वर्ष की सजा, 25-25 हजार रूपए जुर्माना।




भानुमित्र संवाददाता हजारीबाग 


हज़ारीबाग:-हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीष सात बीके पांडेय की अदालत ने अवैध मिनी गण फैक्ट्री के संचालन करने वाले सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस साल की सश्रम कारावास और 25-25 हजार रूपए की जुर्मानें की सजा सुनाई है। अदालत ने एसटी संख्या 142/22 में आरोपी मो. नसीम पिता मो. इसराफिल, हजरतगंज मुंगेर, मो. समीम अख्तर पिता अलिमुद्दीन, बोकारो, सोनु आलम पिता समीर आलम, मुंगेर, मो. मुस्ताक पिता गुलाम मुस्तफा, बोकारो, मो. इमरान पिता मो. हसीम रजा, मो. इमरान पिता हारून, मुंगेर, मो. अख्तर पिता मो. सोबराती, बोकारो को आम्र्स एक्ट की धारा 25 (1-ए), 26(2), 35 के तहत दोषी करार देते सजा सुनाई है। बताते चले कि यह घटना 13 नवम्बर 2021 की है। विष्णुगढ़ थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत रोड़ के किनारे जंगल में अवैध रूप संचालित मिनी गन फैक्ट्री संचालित किया जा रहा है। जिसमें बिहार के मुंगेर जिले के कारिगरों को बुलाकर अवैध रूप से छोटे व बड़े हथियारो का निर्माण किया जा रहा था। छापामारी के दौरान सौ से अधिक छोटे-बड़े हथियार जब्त करते हुए सात लोगों को घटना स्थल से गिरफ्तार किया गया था। इस वाद में सुचक, अनुसंधानकर्ता, सार्जंट मेजर सहित 9 साक्षियों का बयान दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक भरत राम एवं बचाव पक्ष से जवाहर प्रसाद ने दलील पेश की थी।

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