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एनजीटी का चला चाबुक 203 पत्थर कारोबारियों पर लगा 300 करोड़ से अधिक का जुर्माना

एनजीटी का चला चाबुक 203 पत्थर कारोबारियों पर लगा 300 करोड़ से अधिक का जुर्माना



 38 लोगों का सीटीओ भी हुआ रद्द

पत्थर कारोबारियों में मचा हड़कंप

कोई भागे हाईकोर्ट तो कोई भागे 
एनजीटी

साहिबगंज। जिले के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर द्वारा राजमहल के ऐतिहासिक पहाड़ को बचाने व संवर्धन हेतु एनजीटी प्रधान बेंच नई दिल्ली में दायर याचिका संख्या ओए 23/2017 में पत्थर कारोबारियों पर एनजीटी का कड़ा चाबुक चला है.जिले के 203 पत्थर कारोबारियों पर करीब 300 करोड़ से अधिक का जुर्माना राशि लगाते हुए करीब 38 पत्थर कारोबारियों का सीटीओ भी रद्द कर दिया गया है. किसी पर 36 लाख तो किसी पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना लगा है.ये जुर्माना राशि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी के आदेश से लगाया है.इसमें जिले के कई नामचीन पत्थर कारोबारी का नाम शामिल है.जुर्माना लगने व सीटीओ रद्द होने से पत्थर कारोबारियों में कोहराम मच गया है.राहत पाने के लिए कोई हाईकोर्ट तो कोई एनजीटी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है.विदित हो की इससे पुर्व भी जिले के दर्जनों पत्थर कारोबारियों पर दस करोड़ से अधिक का जुर्माना एनजीटी लगा चुकी है साथ ही जिले के तत्कालीन डीसी एसपी डीएमओ पर दो दो लाख रुपए का जुर्माना व पचास पचास हज़ार रुपए का जमानतीय वारंट भी जारी कर चुकी है व झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रांची के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी को भी अपने पद से हटा चुकी है.इस मामले की अगली सुनवाई तिथि 8 अगस्त पर अब सभी की नजरें टिक गई है.

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