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15 अक्टूबर तक बालु खनन पर लगी रोक

15 अक्टूबर तक बालु खनन पर लगी रोक


बालु का रेट बढ़ने की संभावना

विकास कार्य होगा प्रभावित 

घर बनाने में होगी परेशानी

एनजीटी का है आदेश

साहिबगंज। पुरे देश में दस जुन से लेकर पंद्रह अक्टूबर तक सभी नदियों से बालू उठाव पर एनजीटी प्रधान बेंच नई दिल्ली ने रोक लगा दी है.जिससे ज़िले के नदियों से बालू उठाव पर संपूर्ण रूप से रोक लग जाने की पुरी संभावना है.बालू उठाव पर रोक लगने से विकास कार्य प्रभावित होने के साथ ही साथ लोगों को घर बनाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है व बालू के रेट भी बढ़ने की पुरी संभावना है.झारखंड खनिज विकास निगम ने ज़िले के उपायुक्त को इस संबंध में एनजीटी द्वारा बालू उठाव के रोक के आदेश का कड़ाई से पालन करवाने को कहा है.इस संबंध में डीसी रामनिवास यादव ने कहा है कि एनजीटी के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा.इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएंगी.एनजीटी ने ये आदेश मानसून के चलते पर्यावरण,जलीय जीव जंतु व नादियों के संरक्षण व संवर्धन को लेकर पारित किया है.राजमहल ऐतिहासिक पहाड़ को बचाने व संवर्धन हेतु एनजीटी प्रधान बेंच नई दिल्ली में याचिका दायर करने वाले जिले के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर ने ज़िले के डीसी व एसपी से बालू उठाव पर एनजीटी के रोक का कड़ाई से पालन कराने की मांग की है.ऐसा नहीं होने पर नसर ने एनजीटी में याचिका दायर करने की बात कही है.अब देखना है कि एनजीटी के आदेश का ज़िले में कितना पालन होता है.

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