गौशाला ओपी में दो बालू तस्कर को झरिया सीओ ने भेजा जेल, ट्रैक्टर जब्त
बुधवार, 14 जून 2023
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Sindri: गौशाला ओपी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बालू तस्करी , भण्डारण, परिवहन हो रही थी , क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य और बीआईटी में भी करोड़ों की लागत से बन रहे भवन निर्माण कार्य में दामोदर नदी से अवैध बालू खनन कर चोरी का बालू उपयोग किया जा रहा है । बड़े पैमाने पर हो रहे चोरी और सरकारी अधिकारी से थोड़ा भी डर नही अवैध कारोबारियों को इसका खुलासा झरिया सीओ के छापेमारी के बाद हुई , बालू तस्करो पर प्राथमिकी दर्ज की गई दो बालू तस्करो को जेल भेजा गया ट्रैक्टर को जब्त किया गया जिससे बालू तस्करो के नींद चैन उड़े हैं ।जी हां बताते चलें कि सिंदरी अनूमंडल के गौशला ओपी क्षेत्र के कांड्रा में झरिया अंचल अधिकारी प्रमेश कुशवाहा के नेतृत्व में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के रोकथाम हेतु छापामारी में अंचल गार्ड गृहरक्षक हीरा पासवान, गृहरक्षक उमा शंकर शर्मा के साथ निकले थे। एक ट्रैक्टर वाहन जिसके ट्रॉली/वाहन पर वाहन संख्या दर्ज नहीं था । अज्ञात चालक लगभग 100 cft बालू लेकर काण्ड्रा बाजार से काण्ड्रा बस्ती की ओर से जा रहा था उस बालू लदे वाहन को रोक कर चालक से पूछताक्ष प्रारंभ किया गया एवं दूरभाष के माध्यम से गौशाला ओ०पी० प्रभारी विकाश महतो को सूचित किया। तभी उसी समय तीनों बालू तस्कर एवं अन्य आये एवं मेरे सरकारी वाहन संख्या- JH10BP7918 के सामने मोटरसाइकिल लगाकर एवं सभी सामने खड़ा होकर मेरे गाड़ी को घेर कर मेरे सरकारी वाहन का हवा निकालने लगे एवं सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पकडे गये ट्रैक्टर एवं टेक्टर चालक को भगा दिया एवं गाली गलौज करने लगे। जिसका हमने विरोध किया तो ये तीनो हम सभी से तू-तू मैं-मैं करने लगे, इसी बीच गौशाला ओ०पी० के गश्ती दल आये। पूछताक्ष हेतु बालू तस्कर भोला गोराई एवं मोहम्मद अकरम ओ०पी० लेकर आये । पूछताछ में मोहम्मद अकरम के द्वारा बालू का परिवहन से संबंधित किसी प्रकार का वैध दस्तावेज/ अनुज्ञाति के होने से इकार किया गया। चूंकि सरकारी काम में बाधा डालना सज्ञेय अपराध है।
1. भोलानाथ गोराई, मोहम्मद अकरम एवं अजय सिंह तीनो थाना गौशाला ओ०पी० जिला धनबाद एवं 4. नीला रंग का अज्ञात टेक्टर के मालिक एव चालक 5 अन्य के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं बालू के अवैध खनन एवं परिवहन से सबंधित सुसंगत धाराओ के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया जिसमें घारा 353/341/414/504/34आईपी सी 4/21एमएमडीआर एक्ट 1957एण्ड 9/13रूल 2017 एस आई प्रदीप कश्यप ने किया ।
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