-->
POSH Act 2013 (कार्य स्थल पर महिलाओं का योन शोषण से बचाव) एवं ICC (इंटरनल कंप्लेन कमिटी) विषय पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजन किया गया।

POSH Act 2013 (कार्य स्थल पर महिलाओं का योन शोषण से बचाव) एवं ICC (इंटरनल कंप्लेन कमिटी) विषय पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजन किया गया।

महिला कर्मियों की सुरक्षा हेतु कार्यालयों में इंटरनल कम्प्लेन कमिटी जरुरी है- सचिव डालसा।
भानुमित्र संवाददाता।

हज़ारीबाग जेo एसo एलo पीo एसo ह.बाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार हज़ारीबाग के संयुक्त तत्वावधान में जेo एसo एलo पीo एसo के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों का POSH Act 2013 (कार्य स्थल पर महिलाओं का योन शोषण से बचाव)  एवं ICC (इंटरनल कंप्लेन कमिटी) विषय पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजन किया गया। 
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में DLSA सचिव गौरव खुराना ने अपने संबोधन POSH Act 2013 एवं ICC के बारे में विस्तृत रूप से समझाते हुए कहा कि किसी भी कार्यस्थल चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, दोनों स्थलों ओर ICC समिति की गठन किया जाना अनिवार्य है। कार्यस्थल में वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए। महिला कर्मी  के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव का नहीं होना चाहिए।
कार्यक्रम में चीफ LADC रिना वर्मा एवं एडवोकेट नेहा अंजुम ने POSH एवं ICC की संरचना एवं भूमिका को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा किया।
इस कार्यशाला में JSLPS की जिला कार्यक्रम प्रबंधक शांति मारडी, जिला प्रबंधक,सभी प्रखंड के कार्यक्रम प्रबंधक, FTC एवं  क्लस्टर कोऑर्डिनेटर एवं कर्मी उपस्थित थे।

0 Response to "POSH Act 2013 (कार्य स्थल पर महिलाओं का योन शोषण से बचाव) एवं ICC (इंटरनल कंप्लेन कमिटी) विषय पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजन किया गया।"

Ads 1

TOP CONTENT

ADS 3

ADS 4