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चैक बाउंस में 1 वर्ष की सजा व फाइन

चैक बाउंस में 1 वर्ष की सजा व फाइन

पाकुड़:- शुक्रवार को अनुमंडल न्यायायिक दंडाधिकारी , निर्मल कुमार भारती के न्यायालय में चैक बाउंस के मुकदमा में 1 वर्ष की सजा और चैक राशि के अलावें अतिरिक्त राशि  का लगाया जुर्माना, बता दे 04 नंबर 2022 को नगर के अन्नपूर्णा कोलनी निवासी  शिकायतकर्ता  रंजित कुमार ने  हरीनडांगा बाजार निवासी राजा कुमार के विरुद्ध  2,50,000 /–का चैक बाउंस होने को लेकर एन.आई.एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में  मुकदमा दर्ज किया था, जिसका मुकदमा संख्या :-  399/22 है, जिसके आधार पर न्यायालय ने संज्ञान लेकर अभियुक्त को नोटिस किया अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत करा लिया , न्यायालय ने  गवाहो के प्रति प्रतिक्षण के उपरांत  शुक्रवार को उक्त अभियुक्त को दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा और चैक राशि के अलावे अतिरिक्त राशि का  अर्थ दण्ड  लगा कर कुल 3,12,500 भुगतान की  सजा सुनाई, उक्त जुर्माना की राशि शिकायतकर्ता को मुवावजा स्वरूप मिलेगा, उक्त अर्थ दंड की राशि नही देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त एक माह की सजा भुगतनी होगी, शिकायतकर्ता  की ओर से वरीय अधिवक्ता अंबोज कुमार वर्मा  और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने पैरवी किया था।

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