वायरल खबर :- शॉपिंग करते वक्त एक साथ 1000 रुपए से ज्यादा का बिल न बनवाएं
नई दिल्ली, संवाददाता।
इंटरनेट पर एक ऐसी खबर और मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया कि 25 जुलाई से शॉपिंग करते वक्त एक साथ 1000 रुपए से ज्यादा का बिल न बनवाएं। ऐसा करने पर आपको 1 पैसा भी जीएसटी टैक्स नहीं देना होगा। इसी वायरल दावे को इन्वेस्टिगेट है…
वायरल क्या हुआ?
वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है, '25 जुलाई से बिग बाजार, डी-मार्ट, स्पेंसर, हाईपर सिटी जैसे रिटेल स्टोर में शॉपिंग करते समय ध्यान रखें कि बिल अलग-अलग बनवाएं। 1000 रुपए से ज्यादा का बिल एक साथ न बनवाएं। ऐसा करने पर हर 1000 रुपए की शॉपिंग पर 280 रुपए तक टैक्स बचेगा।'
सोशल मीडिया पर इसके पीछे लोगों ने तर्क दिया है कि सरकार ने शॉपिंग करने वालों के लिए नया नियम निकाला है। नए नियम में 1000 रुपए तक की खरीदारी पर 0% जीएसटी लगेगा। 1000 से 1500 रुपए के बिल पर 2.5%, 1500 से 2500 रुपए पर 6% और उससे ज्यादा के बिल अमाउंट पर 18% टैक्स देना होगा।
यानी अगर आपने 4500 रुपए की शॉपिंग की है तो एक साथ 4500 का बिल बनवाने की जगह 1000 रुपए के 4 और 500 रुपए का 1 बिल लें। ऐसे में ग्राहक को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जबकि, एक साथ 4500 का बिल लेने पर जीएसटी के तौर पर 18% रेट से 810 रुपए टैक्स के तौर पर ज्यादा देना पड़ता।
हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई ये सच्चाई :-
वायरल दावे का सच जानने के लिए हमनें फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट पर इससे जुड़ा नोटिफिकेशन सर्च किया। लेकिन साइट पर ऐसे किसी नए नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर हमनें फाइनेंस मिनिस्ट्री के कमिश्नर जीएसटी उपेंद्र गुप्ता से बात की। जीएसटी कमिश्नर ने बताया, 'ये वायरल मैसेज पूरी तरह से फेक है। सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है और न ही 1000 रुपए से कम अमाउंट के बिल पर 0% जीएसटी लगने जैसी कोई बात है। जीएसटी टैक्स रेट शॉपिंग अमाउंट के आधार पर नहीं, बल्कि प्रोडक्ट के आधार पर तय किया जाता है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी टैक्स में से किस प्रोडक्ट पर कौन सा टैक्स लगेगा इसकी लिस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री साइट पर मौजूद है।'
(GST की इस लिस्ट को आप भी इस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं: goo.gl/GYcK9U)
इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट : -
सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा पूरी तरह गलत है सच ये है कि जीएसटी के तहत ग्राहक को कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये बिल अमाउंट के आधार पर नहीं, बल्कि खरीदे गए प्रोडक्ट के आधार पर तय होता है।
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