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गोरेलाल झा हत्याकांड के सभी अभियुक्त रिहा

गोरेलाल झा हत्याकांड के सभी अभियुक्त रिहा

देवघर, संवाददाता ।

चर्चित गोरेलाल झा उर्फ अरुणानंद झा हत्याकांड के मामले में पूरी सुनवायी के बाद देवघर के सत्र न्यायाधीश तृतीय विजय कुमार की अदालत ने सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया। हत्या की यह घटना 8 जुलाई 2002 को स्थानीय बी एन झा पथ में घटी थी। सत्रवाद संख्या 109/2012 के इस मामले में रिहा किये गये अभियुक्तों में राज नारायण खवाड़े उर्फ बबलू खवाड़े, शंकर जायसवाल, मन्नू भारद्वाज, अमित सिंह, सुरेश मिश्रा, महादेव द्वारी व मामा जी के नाम शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार छह राउंड गोली चलाकर गोरेलाल झा को जख्मी करने एवं बाद में जख्म के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाने का आरोप अभियुक्ताे के विरुद्ध था। स्वयं जख्मी गोरेलाल झा ने मृत्यु के पहले पुलिस को अपना बयान भी दिया था। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र भी दाखिल किया, पर मामले के गवाहों ने अपनी गवाही में घटना की पुष्टि नहीं की। अन्तत: गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद घटना के 15 सालों बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर रिहा किया। घटना में मृतक अरुणानंद झा उर्फ गोरेलाल झा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के पौत्र थे, जबकि एक नामजद अभियुक्त राज नारायण खवाड़े उर्फ बबलू खवाड़े देवघर नगर निगम के प्रथम मेयर रहे हैं।

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