
मारपीट के एक मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला
गुरुवार, 15 मार्च 2018
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मारपीट के एक मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला
विजय कुमार शर्मा बगहा प,च,बिहार
स्थानीय बेतिया न्यायालय से प्राप्त सुचना के अनुसार मारपीट के एक मामले में साठी थाना के लक्षणहोता गांव निवासी बुसी पासवान को 3 वर्ष तथा लालबाबू पासवान रामजी पासवान रामचंद्र पासवान तथा नंदू पासवान को 1 वर्ष की सजा सुनाई है abp चंद्रशेखर प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया कि 5 अक्टूबर 2002 को मछली को लेकर मारपीट की घटना घटी थी जिसमें यह सभी अभियुक्तों संलग्न थे न्यायालय के न्यायाधीश ओम प्रकाश ने इस मामले में सजा सुनाई है।
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