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उच्चाधिकारी को गुमराह करने के मामले में ज़ोन के दो थानेदार, आईजी के राडार पर

उच्चाधिकारी को गुमराह करने के मामले में ज़ोन के दो थानेदार, आईजी के राडार पर

रिपोर्ट राकेश द्विवेदी

उच्चाधिकारी को गुमराह करने के मामले में ज़ोन के दो थानेदार, आईजी के राडार पर

गोरखपुर, संवाददाता

एसओ चौरीचौरा को अप्रूवल लिस्ट से हटाने का आदेश, जबकि एसओ गौरीबाजार के लिए एसपी देवरिया को पत्र लिखकर 15 दिनों में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश

गोरखपुर रेंज के आईजी नीलाब्जा चौधरी ने सूचना देने के मामले में गुमराह एवं हीला हवाली करने पर रेंज के गोरखपुर जिले के एसओ चौरीचौरा को अप्रूवल लिस्ट से हटाने का आदेश दिया है। ऐसे ही एक अन्य मामले में उच्च अधिकारियों एवं कोर्ट को जानकारी दिए बिना ही देवरिया जिले के गौरीबाज़ार के एसओ द्वारा दुर्घटनाग्रस्त टैंकर को छोड़ने के मामले में आईजी ने एसपी देवरिया को पत्र लिखकर 15 दिनों में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है । मिली जानकारी के मुताबिक फूलमती पुत्र रामकिशोर, ग्राम अवधपुर, थाना चौरीचौरा की शादी 17 फरवरी 2017 को राधेश्याम पुत्र रामजस, ग्राम फुलवरिया, थाना करनैलगंज, पोस्ट जहांगिरवा, जिला गोंडा के साथ हुई थी । दहेज उत्पीड़न की शिकायत लेकर फूलमती 21 मार्च को आईजी से मिली । पिता ने यह भी आरोप लगाया कि चौरीचौरा थाने में सूचना देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई । इस प्रकरण में जब आईजी कार्यालय द्वारा एसओ चौरीचौरा से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है लेकिन घटनास्थल करनैलगंज जिला गोंडा होने के कारण विवेचना थाना चौरी चौरा से करनैलगंज थाने को स्थानांतरित कर दिया गया है । इस पर आईजी द्वारा इस मामले में एसपी गोंडा को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया । मामले की पड़ताल करने पर एसपी गोंडा ने बताया कि करनैलगंज थाने में इस तरह का कोई मुकदमा स्थानांतरित नहीं किया गया है। आईजी कार्यालय द्वारा इस बाबत पूछा गया और अपराध संख्या तथा धारा के संबंध में जानकारी मांगी गई तो एसओ चौरीचौरा जानकारी देने के बजाय गुमराह करने लगे। इस पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए इस प्रकरण में सही उल्लेख और जानकारी न देने के साथ ही आवेदिका का मुकदमा दर्ज न करने और उच्च अधिकारी को फर्जी और भ्रामक सूचना देने तथा गुमराह करने के नाते चौरीचौरा का अप्रूवल लिस्ट से नाम हटाने के लिए आदेशित किया । लापरवाही के एक अन्य मामले में आईजी ने देवरिया जिले के एसओ गौरीबाजार की भी जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने का आदेश एसपी देवरिया को दिया है ।जानकारी के मुताबिक आवेदिका कमलावती देवी थाना पिपराइच से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 40/18 धारा 279 337 338 304 ए आईपीसी के मामले में टैंकर दुर्घटना में घायल चालक की मृत्यु होने के उपरांत भी चार दिन के बाद ही बिना न्यायालय /उच्चाधिकारियों के आदेश के एसओ गौरीबाज़ार द्वारा टैंकर छोड़ दिया गया । कमलावती देवी ने 21 मार्च को इस मामले में शिकायत किया। इस पूरे मामले की जानकारी जब आईजी कार्यालय से मांगी गई तो गौरीबाजार ने कोई सार्थक जवाब नहीं दिया । इतना ही नहीं जब एसओ से इस संबंध में किसी अधिकारी या कोर्ट के आदेश की प्रति तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया उनके द्वारा ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इस पर आईजी ज़ोन द्वारा नाराजगी जताते हुए एसपी देवरिया को इस मामले में एसओ गौरीबाज़ार के विरुद्ध जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है।

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