
पटना हाईकोर्ट: बीएड कॉलेज की फीस 1 लाख 70 हजार से ज्यादा नहीं होगी
गुरुवार, 3 मई 2018
बिहार के निजी बीएड कॉलेजों की फीस का निर्धारण यूजीसी की कमेटी तय करेगी। किसी भी हाल में फीस एक लाख 70 हज़ार से ज्यादा नहीं होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।

न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने बुधवार को एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बीएड कॉलेजों की फीस एक लाख रुपये निर्धारित की थी। राज्य सरकार के फ़ीस निर्धारण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। उनका कहना था कि सरकार को फीस निर्धारण करने का अधिकार नहीं है।
कॉलेजों को वेबसाइट पर डालनी होगी जानकारी
हाईकोर्ट ने इस फ़ीस को लेने के लिए सभी निजी बीएड कॉलेजों को अपने यहां कार्यरत सभी शिक्षक तथा अन्य कर्मियों का पूरा ब्यौरा कॉलेज के पोर्टल पर डालने का आदेश दिया है। फीस निर्धारण करने वाली कमेटी के समक्ष बीएड कॉलेज अपना पक्ष रख सकते हैं।
हाईकोर्ट ने इस फ़ीस को लेने के लिए सभी निजी बीएड कॉलेजों को अपने यहां कार्यरत सभी शिक्षक तथा अन्य कर्मियों का पूरा ब्यौरा कॉलेज के पोर्टल पर डालने का आदेश दिया है। फीस निर्धारण करने वाली कमेटी के समक्ष बीएड कॉलेज अपना पक्ष रख सकते हैं।