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हत्या के मामले में 15 दोषियों को उम्रकैद

हत्या के मामले में 15 दोषियों को उम्रकैद

सिविल कोर्ट में हत्या के एक मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौदह अमित शेखर ने इचाक थाना क्षेत्रन्तर्गत सिरसी के पन्द्रह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में काशी महतो, तुलसी महतो, जगेश्वर महतो, बालु महतो, देलो महतो, नारायण महतो, बंशी महतो, लखन महतो, कन्हाय महतो, राधे महतो, हरिहर महतो, दामोदर महतो, धनेश्वर महतो, ललित महतो और रघु महतो के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने भादवि की धारा 302 के तहत उम्रकैद, भादवि की धारा 307 के तहत दस वर्ष, भादवि की धारा 436 के तहत दस वर्ष की सजा और दस हजार जुर्माना, भादवि की धारा 380 के तहत चार वर्ष की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना और भादवि की धारा 148 के तहत दो वर्ष और दो हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला सूचक जगरनाथ सिंह के बयान के आधार पर सभी 15 दोषियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 302/307/436/380/148 के तहत इचाक थाना में कांड संख्या 49/03 दर्ज किया गया था। जिसमें उसने बताया था कि 24.03.2003 को उसकी जमीन पर सभी मकान बना रहे थे और जब सूचक अपने लोगों के साथ वहां मना करने गया तो सभी बम रिवाल्वर के साथ इनलोगों पर हमला बोल दिया। जिसमें विमल सिंह की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से अभियोजक ने आठ अभियोजन साक्ष्य और कई प्रदर्श अंकित कराया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मंगलवार को यह सजा सुना दी। सजा सुनने के बाद सैकड़ों की संख्या में उपस्थित दोषियों के परिवार वालों ने कोर्ट परिसर में ही रोना शुरू कर दिया।

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