-->
योग्य नहीं होने के बावजूद रखा था राशन कार्ड, लगा 55 हजार जुर्माना

योग्य नहीं होने के बावजूद रखा था राशन कार्ड, लगा 55 हजार जुर्माना

योग्यता नहीं होने के बावजूद अंत्योदय कार्ड रखने वाले धुर्वा निवासी टीपन प्रसाद के खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनसे दो साल में लिए गए अनाज की कीमत ब्याज समेत जमा करने का आदेश दिया गया है। सात दिनों के अंदर यदि रकम जमा नहीं की गई, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस संबंध में रांची के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। संभवत: यह झारखंड का पहला मामला है जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। टीपन प्रसाद नगर निगम के वार्ड संख्या 41 में रहते हैं। राशन कार्ड की जांच के दौरान पता चला कि उनके परिवार में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में था और अब वह सेवानिवृत्त हो गया है। सेवानिवृत्त व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए। इस कार्ड में परिवार के 12लोगों के नाम भी दर्ज हैं, लेकिन सिर्फ चार सदस्यों का ही आधार सिड किया गया है। जिला प्रशासन ने इस पर संदेह जताया है। 

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि पिछले दो साल से इस कार्ड से 12 सदस्यों के विरुद्ध प्रतिमाह 60 किलो राशन सामग्री का उठाव किया गया है। कानून के तहत अयोग्य कार्डधारियों से उठाए गए राशन की बाजार दर की कीमत ब्याज समेत वसूली जाती है। इसके तहत टीपन प्रसाद से 12 क्विंटल राशन की कीमत ली जी रही है। इसकी दर 40 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। उन्हें राशन की कीमत का 48 हजार के साथ ब्याज के रूप में सात हजार कुल 55 हजार रुपए रांची कोषागार में जमा करने का आदेश दिया गया है

Ads 1

TOP CONTENT

ADS 3

ADS 4