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दोगुनी रकम करने का लालच देकर महिला के साथ की 20 लाख धोखाधड़ी

दोगुनी रकम करने का लालच देकर महिला के साथ की 20 लाख धोखाधड़ी

आदर्श ठाकरे
    ब्यूरो चीफ  जिला बालाघाट 


     बालाघाट जिले के बहुचर्चित दोगुनी रकम के मामले में निवेशक एजेंट व दोगुनी रकम का लालच देने वाले के पास से रुपये मिलने की उम्मीद धूमिल होने के बाद अब लगातार अपनी राशि की आस में पुलिस के पास पहुंच रहे है।
   
           बालाघाट जिले के बहुचर्चित दोगुनी रकम के मामले में निवेशक एजेंट व दोगुनी रकम का लालच देने वाले के पास से रुपये मिलने की उम्मीद धूमिल होने के बाद अब लगातार अपनी राशि की आस में पुलिस के पास पहुंच रहे है। पुलिस भी शिकायत पर आरोपितों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर रही है। बता दें कि करोड़ों के इस दोगुनी रकम मामले की जांच अब ईडी कर रही है। वहीं नवेगांव थाना में एक ओर एफआइआर पीड़िता के द्वारा दर्ज कराई गई है।
नवेगांव ग्रामीण थाना में पीड़िता ग्यारसी पति रामेश्वर मनघटे 59 वर्ष वार्ड क्रमांक सिद्धार्थ नगर बूढी निवासी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। जिसमें उन्होंने बताया कि दोगुनी रकम का लालच देकर 26 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक लांजी निवासी आरोपित हरीराम मुरकूटे, पारस पिता हरीराम मुरकूटे, कल्पना पति हरिराम मुरकूटे ने 20 लाख रुपये की उसके साथ धोखाधड़ी की है। वहीं उसे यकीन दिलाने के लिए पांच लाख रुपये का चेक भी आरोपितों ने दिया था।

पीड़िता ने पुलिस को दी जानकारी में बताया कि आरोपितों के साथ रुपयों का लेन-देन नवेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बघेल की चाय की दुकान के सामने हुआ था। वहीं पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपितों के विरुद्ध अपराध धारा 420, 406, 120 बी, भादवि 21, 1, 21, 2, 21, 3 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।


       1500 करोड़ से अधिक है कारोबारः बता दें कि जिले के लांजी-किरनापुर क्षेत्र में दोगुनी रकम मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपितों को पकड़ने के साथ ही 30 करोड़ से अधिक नकदी की जप्ती की है। इसके साथ ही आरोपितों के रजिस्ट्री, जमीन समेत अन्य दस्तावेजों का जप्त करने की कार्रवाई की गई है। वहीं अब तक 30 से अधिक एफआइआर भी इस मामले में दर्ज की जा चुकी है।

         दोगुनी रकम मामले में पीड़िता के द्वारा 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने के मामले में लांजी निवासी तीन लोगों के विरुद्ध अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है वहीं आरोपितों की गिरफ्तारी कर मामले की विवेचना की जा रही है।- -प्रकाश वासकले, ग्रामीण निरीक्षक।

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