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भाजपा नेता गणेश तिवारी समेत कई लोगों का अग्रिम जमानत रद्द, पत्थर माफियाओं में मचा कोहराम

भाजपा नेता गणेश तिवारी समेत कई लोगों का अग्रिम जमानत रद्द, पत्थर माफियाओं में मचा कोहराम

भाजपा नेता गणेश तिवारी समेत कई लोगों का अग्रिम जमानत रद्द

मामला अवैध खनन क्रेसरिंग परिवहन विस्फोटक का 

अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हुई रेस

पत्थर माफियाओं में मचा कोहराम

साहिबगंज। बीते दिनों अवैध खनन क्रेसरिंग परिवहन विस्फोटक अधिनियम के तहत भाजपा नेता गणेश तिवारी समेत जिले के बड़े पत्थर कारोबारी तारकेश्वर जयसवाल, पवित्र यादव सहित कई लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत खनन विभाग व जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इन लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत हेतु जिला सत्र न्यायाधीश में आवेदन दायर किया था.जिला सत्र न्यायाधीश व एडिशनल सेशन जज ने सभी के अग्रिम जमानत को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया.
अग्रिम जमानत खारिज होने वाले में गणेश तिवारी,तारकेश्वर जयसवाल,पवित्र यादव,पुजा कुमारी,भोला यादव,सुभाष कुमार,सुनील यादव,जितेंद्र यादव,सुरेंद्र यादव,सुभाष चंद्र झा,अभिमन्यु सिंह,व्यास यादव,बृजेश कुमार यादव,शैलेंद्र यादव,चंद्रशेखर,निखिल कुमार,अखिलेश यादव,राजू जायसवाल,भीम यादव,दीनानाथ यादव,मोहन यादव हैं.इन लोगों पर आईपीसी की धारा 379,414,175 माइंस मिन्नल रूल्स 4(1),4(A),21(A),21(6),,22,4,54व विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज है.अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद अब सभी लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं.अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद इन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पहल तेज़ कर दी है.इतने लोगों का अग्रिम जमानत रद्द होने से पत्थर माफियाओं में हड़कंप सा मच गया है.

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