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हाईकोर्ट ने इरशाद अली उर्फ कल्लू मियां का अग्रिम जमानत किया रद्द, पत्थर माफियाओं में मचा हड़कंप,  अब जाना पड़ेगा जेल

हाईकोर्ट ने इरशाद अली उर्फ कल्लू मियां का अग्रिम जमानत किया रद्द, पत्थर माफियाओं में मचा हड़कंप, अब जाना पड़ेगा जेल


सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इरशाद अली की गिरफ्तारी की मांग

साहिबगंज। जिले के नामचीन पत्थर कारोबारी मदनशाही निवासी इरशाद अली उर्फ कल्लू मियां के ख़िलाफ़ माइंस एक्ट के तहत बोरियो थाना में कांड संख्या-32/2022 दर्ज हुआ था.जिसके पश्चात इरशाद अली अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला सत्र न्यायाधीश में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया था.जिसे सुनवाई के पश्चात जिला व सत्र न्यायाधीश ने ख़ारिज कर दिया.संभावित पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए इरशाद अली ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के एकल पीठ ने इरशाद अली का क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया.जानकार बताते हैं कि अब इरशाद अली को जेल जाना पड़ सकता है.हाईकोर्ट के इस आदेश से पत्थर माफियाओं में हड़कंप मच गया है.इधर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अभियुक्त इरशाद अली खुलेआम घुम रहा है व कारोबार कर रहा है पर पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है और न ही कुर्की वारंट निकाला जा रहा है.सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इरशाद अली का पुलिस से सांठ गांठ का आरोप लगाते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक से इरशाद अली की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है.

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