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भू अधिग्रहण के मामले में जल्द हो मुआवजा का भुगतान जिला जज ने पदाधिकारीयों को दिया निर्देशदिया ज्यादा से ज्यादा विवादों के निपटारा का निर्देश29 जून को राजस्व संग्रहण भू अधिग्रहण पर विशेष लोक अदालत

भू अधिग्रहण के मामले में जल्द हो मुआवजा का भुगतान जिला जज ने पदाधिकारीयों को दिया निर्देशदिया ज्यादा से ज्यादा विवादों के निपटारा का निर्देश29 जून को राजस्व संग्रहण भू अधिग्रहण पर विशेष लोक अदालत


धनबाद: झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट धनबाद मे 29 जून 24 को एक दिवसीय भू अधिग्रहण, राजस्व संग्रहण से संबंधित मुकदमों के निपटारे के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने जिला प्रशासन,बीसीसीएल, ईसीएल,सेल, टाटा,रेलवे, डिविसी पिएसयू अधिकारियों व नगर निगम, के अधिकारियों, अधिवक्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारीयों को निर्देश दिया कि ज्यादा से ज्यादा विवादों का निपटारा नेशनल लोक अदालत में कराएं ताकि पक्षकारों को परेशानी ना हो,और उन्हें उचित मुआवजा मिल सके।इस बाबत जानकारी देते हुए प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन ने बताया कि 29 जून को भू अधिग्रहण राजस्व संग्रहण के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत लगाई गई है जिसके लिए 24 जून से लेकर 28 जून तक प्री सिटिंग बैठक भी आयोजित की गई है।स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष हर विभाग में कैंप कोर्ट लगाकर मौके पर विवादों का निपटारा करेंगे।न्यायिक पदाधिकारी को भी जिला जज ने निर्देश दिया है कि वैसे मामलों को चिन्हित करें जिनका निपटारा विशेष लोक अदालत में किया जा सकता है इस मौके पर स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष पीयूष कुमार, अवर न्यायाधीश स्वेता कुमारी,अपर समाहर्ता विनोद कुमार, एलआरडीसी संतोष गुप्ता,डीएफओ विकास पलीवाल,जिले के सभी अंचलाधिकारी,प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर आयुक्त रविराज शर्मा,नगर निगम के अधिकारी, रेलवे,टाटा,बीसीसीएल , ईसीएल सेल,बैंक अधिकारी एवं पीएसयू अधिकारी उपस्थित थे ।

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