जिला स्तरीय मल्टी स्टेक कार्यशाला ..समाज के प्रति हम सब की जिम्मेवारी है जिसे समय पर पूरा करना हमारा कर्तव्य है: न्यायाधीश सुजीत
रविवार, 4 अगस्त 2024
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दुष्कर्म पीड़ितों की गरीमा बनाए रखने में न्यायपालिका का अहम रोल,न्यायाधीश राकेश
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरणेश के मामले में पारीत निर्णय का पुलिस कठोरता से पालन करे , सीजीएम
लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए हम कृतसंकल्प, डालसा सचिव
रवि फिलिप्स (ब्यूरो चीफ धनबाद) भानुमित्र न्यूज़🖋️
धनबाद : झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के निर्देश पर आयोजित एकदिवसीय जिला स्तरीय मल्टी सेक होल्डर कंसल्स्टेशन कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल कोर्ट धनबाद में रविवार को धनबाद के प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय तौफीकुल हसन, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर न्यायाधीश श्री सिंह ने कहा कि समाज के प्रति हम सब की जिम्मेवारी है जिसे समय पर पूरा करना हमारा कर्तव्य है। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटना में समय पर कागजात कोर्ट में जमा नहीं किए जाने के कारण मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाता है।इस विषय पर पुलिस पदाधिकारियों को संदेश देते हुए जिला जज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि सड़क दुर्घटना के मामले में किसी भी हालत में 30 दिन के अंदर दुर्घटना सूचना रिपोर्ट कोर्ट को भेज देनी है,अन्यथा थाने के भार साधक अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर पुलिस ऐसा कर दें तो मृतक के परिजनों को तमाम मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा यह समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है। पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के विषय मे जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि दुष्कर्म पीड़ितों की गरीमा बनाए रखने में न्यायपालिका सहित आप सबों का अहम रोल है, नए आपराधिक कानून के संबंध में कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरणेश व ऐनटिल के मामले में पारीत निर्णय का पुलिस कठोरता से पालन करे अब किसी भी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के समय उस व्यक्ति के विरुद्ध उसके अपराध में शामिल होने के पुख्ता साक्ष्य भी पेश करना होगा अन्यथा उस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा। डीएसपी ट्रैफिक अरविंद कुमार सिंह ने लोगों को सावधानीपूर्वक सड़क पर गाड़ी चलाने की सलाह दी और कहा कि असावधानी के कारण ही आए दिन दुर्घटना हो जाया कर रही है। कार्यशाला के विषय में जानकारी देते हुए डालसा सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला मे जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक, स्वयंभू प्रफुल्ल कुमार, पारस कुमार सिन्हा, साकेत कुमार समेत जिले के तमाम न्यायिक पदाधिकारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय,महासचिव जीतेंद्र कुमार,लोक अभियोजक,अवधेश कुमार,अपर एवं सहायक लोक अभियोजक, डॉक्टर राजीव कुमार, विभिन्न थानों के थाना पदाधिकारी,पारा लीगल वालंटियर,मेडिएटर, डालसा के पैनल अधिवक्ता, एलएडीसीएस के,चीफ कुमार विमलेंदु,डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट,सहायक कन्हैया लाल ठाकुर,नीरज गोयल, स्वाति कुमारी, मुस्कान चोपड़ा शैलेन्द्र झा, सुमन पाठक समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे।
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