बाल विवाह निषेध, बाल यौन शौषण, बाल तस्करी व बाल श्रम अधिनियम की दी जानकारी
सोमवार, 26 अगस्त 2024
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हिरणपुर : कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, हिरणपुर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सहयोग से संचालित जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के अंतर्गत संस्था जन लोक कल्याण परिषद् की ओर से एक विशेष जागरूकता बैठक किया गया। संस्था के हिरणपुर प्रखंड समन्वयक मोo मंगरू अंसारी ने विद्यालय के बच्चियों को बताया कि बाल विवाह, बाल यौन शौषण, बाल तस्करी व बाल श्रम कानूनी अपराध हैं। संस्था के आरती देवी ने बच्चियों को बाल विवाह अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से समझाया। बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले पंडित, कार्ड छापने वाला, हलवाई, टेंट लगाने वाले सहित सभी लोग कानूनी रूप से अपराधी के श्रेणी में आते हैं।
बाल विवाह से समाज में कई दुष्प्रभाव पर चर्चा की गई। इस अवसर पर केoजीoबीoवीo के वार्डन तलामाई किस्कू, परियोजना प्रभारी ऋषिदेव मंडल मौजूद थे।
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