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दुकान आवंटन में आरक्षण नही दिए जाने पर होगा आंदोलन

दुकान आवंटन में आरक्षण नही दिए जाने पर होगा आंदोलन

पाकुड़: जिले के सामाजिक कार्यकर्ता आलोक जॉय पाल ने नगर परिषद के कार्यपालक पाधिकारी को आवेदन देकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र में नगर परिषद के द्वारा निर्माण किए गये दुकानों में अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा महिला एवं विकलांग को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने पर जनआन्दोलन की चेतावनी दी है। दिए आवेदन में वह बताया है है कि नगर परिषद पाकुड़ के द्वारा कुल कितने दुकानों का निर्माण किया गया है और किस-किस स्थान पर कितने दुकान आवंटित्त किये जायेगे। याह नगर परिषद पाकुड़ के द्वारा दिए गये विज्ञापन में अस्पष्ट उल्लेखित नहीं है। उक्त विज्ञापन के आधार पर लाभुक नगर परिषद पाकुड से संपर्क स्थापित किया तो जानकारी प्राप्त हुआ कि नगर परिषद पाकुड़ के नियमावली के अन्तर्गत दुकान आवंटन के लिए 500 रुपये का फोर्म लेना अनिवार्य है। उक्त दुकानों का आवंटन प्रकिया लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लाभुकों को आवंटित दुकान के लिए अग्रिम राशि के रूप 70,000 रुपया एकरारनामा के समय भुगतान करना अनिवार्य है। एक व्यक्ति के नाम से एक ही दुकान आवंटित किया जाएगा। और तो और एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को उक्त दुकान आवंटित किया जाएगा। इसके लिए बॉन्ड स्वरूप एक शपथ पत्र भी लिया जा रहा है जो सरासर अन्याय एवं वेबुनियाद है। नगर परिषद पाकुड़ के द्वारा निर्माण किया गया दुकानें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र में आता है एवं बड़ी अलीगंज सम्पूर्ण अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षित वार्ड है। जिसमें नगर परिषद के द्वारा अनुसूचित,जनजाति, विधवा महिला एवं विकलांग को आरक्षण की सुविधा नहीं दिया गया है। नगर परिषद पाकुड़ के द्वारा निर्माण किए गए दुकानों में
अनुसूचित, जनजाति, विधवा महिला एवं विकलांग को आरक्षण को प्राप्त करना उनका मौलिक एवं संबैधानिक अधिकार है। उक्त दुकान के लिए प्राप्त आवेदन शुल्क को अनुसूचित, जनजाति, विधवा महिला एवं विकलांग के लाभुकों के लिए माफ कर निः शुल्क किया जाए और आवंटित दुकान के अग्रिम राशि में भी 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। पूर्व में टिन बंगला और मालपहाड़ी रोड में निर्माण दुकान आवंटित में एक ही व्यक्ति एवं एक ही परिवार में 3 से 4 की मात्रा में दुकानों को आवंटित किया गया । उसे भी यथाशीघ्र नियमानुसार किया जाए। ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ऐसा नहीं करने पर 10 दिनों के अंदर नगर परिषद के खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा।

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