मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान के तहत तीन मामलों का सफल समाधान
मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026
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पाकुड़ : है नालसा नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वावधान में मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान के अंतर्गत तीन पारिवारिक मामलों का सफल सुलह–समझौता कराया गया। यह सभी मामले पाकुड़ व्यवहार न्यायालय स्थित कुटुंब न्यायालय में लंबित थे।
मामलों में मूल भरण-पोषण वाद संख्या 294/2025 उर्मिला खातून बनाम सत्तारूल शेख, वाद संख्या 298/2025 मुनीजा बीबी बनाम बाबेर अली तथा ओरिजनल सूट संख्या 130/2025 फारूक शेख बनाम सहनारा खातून शामिल थे। वर्षों से अलग रह रहे दंपतियों के बीच चल रहे आपसी मतभेद को मध्यस्थता के माध्यम से समाप्त किया गया।
कुटुंब न्यायालय के प्रयास से तीनों मामलों में दंपति आपसी सहमति से एक साथ रहने के लिए तैयार हुए। दोनों पक्षों ने भविष्य में एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए पारिवारिक जीवन व्यतीत करने और किसी भी प्रकार के विवाद से बचने का संकल्प लिया।
मध्यस्थता प्रक्रिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के सहयोग से टूटते पारिवारिक रिश्तों को नया जीवन मिला। इस अवसर पर दंपतियों के परिजन, अधिवक्ता एवं न्यायालय कर्मी उपस्थित रहे।
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