जिले में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर जागरूकता अभियान, कई स्थानों पर चला निरीक्षण
बुधवार, 8 अप्रैल 2026
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पाकुड़: जिले में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। श्रम अधीक्षक, पाकुड़ के द्वारा सदर प्रखंड अंतर्गत बस स्टैंड पाकुड़, भगतपाड़ा मुख्य मार्ग, हाटपाड़ा, अंबेडकर चौक, मालपहाड़ी मार्ग, रेलवे फाटक पाकुड़ एवं मौलाना चौक में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया।
अभियान के दौरान होटल, गैरेज एवं अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा सभी संचालकों को सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में बाल श्रम का उपयोग नहीं किया जाए।
श्रम अधीक्षक गिरीश चन्द्र प्रसाद ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक कार्यों में लगाना भी कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि उल्लंघन की स्थिति में नियोजक पर 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों दंड का प्रावधान है। जिले में बाल श्रम उन्मूलन के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
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