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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 की सफलता को लेकर राजनीतिक दलों के साथ हुई अहम बैठक

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 की सफलता को लेकर राजनीतिक दलों के साथ हुई अहम बैठक


रवि फिलिप्स (ब्यूरो चीफ धनबाद) भानुमित्र न्यूज़🖋️
 धनबाद:भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 कार्यक्रम को धनबाद जिले में सफलतापूर्वक संपादित करने के उद्देश्य से आज जिला निर्वाचन शाखा, धनबाद में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया. उप निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले के सभी प्रमुख मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील: बैठक में उपस्थित सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से SIR 2026 कार्यक्रम को सफल और पारदर्शी बनाने के लिए पूर्ण सहयोग की मांग की गई. उप निर्वाचन पदाधिकारी ने जोर देकर कहा कि एक त्रुटिहीन और पारदर्शी मतदाता सूची लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे सभी दलों के सक्रिय सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को जल्द से जल्द अपने-अपने सभी मतदान केंद्रों (बूथों) पर BLA-2 (बूथ लेवल एजेंट-2) की नियुक्ति करने तथा नियुक्त किए गए एजेंटों की पूरी सूची अविलंब जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि आपसी समन्वय के साथ बीएलओ (BLO) द्वारा चलाए जा रहे प्रगणक व सत्यापन कार्य में तेजी लाई जा सके और कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

मैपिंग और प्रगणक फॉर्म (Enumeration Form) पर चर्चा: बैठक के दौरान मतदाता सूची की मैपिंग (Mapping) प्रक्रिया को दुरुस्त करने, बीएलओ (BLO) द्वारा घर-घर जाकर किए जाने वाले सत्यापन कार्य और प्रगणक फॉर्म (Enumeration Form) को सही तरीके से भरे जाने को लेकर गहन समीक्षा की गई, ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे।

सोशल मीडिया की फर्जी खबरों (Fake News) से बचने की हिदायत: प्रशासन द्वारा राजनीतिक दलों और आम जनता से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया पर मतदाता पुनरीक्षण से संबंधित चल रही किसी भी तरह की अफवाह या फर्जी खबरों (Fake News) पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी सही जानकारी के लिए केवल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित समाचारों और सूचनाओं को ही प्रामाणिक माना जाए।

"मत डालना आपका अधिकार है, मतदाता बनें। मतदाता सूची में निबंधन करायें, मतदान का अधिकार पायें।"

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