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जियलगोडा में 2.5 एकड़ सरकारी तालाब को भू-माफियाओं की गिद्ध दृष्टि से कराया मुक्त। हाइवा जब्त, गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज

जियलगोडा में 2.5 एकड़ सरकारी तालाब को भू-माफियाओं की गिद्ध दृष्टि से कराया मुक्त। हाइवा जब्त, गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज


रवि फिलिप्स (ब्यूरो चीफ धनबाद) भानुमित्र न्यूज़🖋️
 धनबाद: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा गत 29 मई 2026 को उच्च अधिकारियों के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जलस्रोतों पर अतिक्रमण करनेवालों के खिलाफ तुरंत केस दर्ज करने के निर्देश के आलोक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन के निर्देशानुसार आज गोविंदपुर अंचल के जियलगोडा स्थित सरकारी तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए त्वरित एवं बड़ी कार्रवाई की गई। 

दरअसल, गोविंदपुर के अंचल अधिकारी यशवंत कुमार सिन्हा को मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे जियलगोडा स्थित 2.5 एकड़ सरकारी तालाब का भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से मिट्टी भरकर हड़पने किसी सूचना मिली।

सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों को आते देख स्थल पर अवैध कार्य में संलिप्त लोग हाइवा छोड़कर मौके से भाग खड़े हुए। अंचल अधिकारी ने तत्काल गोविंदपुर थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। कुछ ही पल में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। 

पुलिस ने उक्त स्थल पर अवैध मिट्टी भराई कार्य में प्रयुक्त हाइवा संख्या डब्ल्यू.बी. 81 बी 0026 को दो सरकारी गवाहों के समक्ष जब्त कर लिया गया। जब्त वाहन को गश्ती दल को सुपुर्द कर गोविन्दपुर थाना लाया गया।

जांच में अंचल अधिकारी ने पाया कि मौजा जियलगोडा, थाना नं. 129, थाना गोविन्दपुर, अंचल गोविंदपुर के हाल सर्वे खाता संख्या 243, हाल सर्वे प्लॉट संख्या 687, कुल रकवा 2.49 एकड़, सरकारी आनाबाद, बिहार सरकार खाते की भूमि है, जिसका किस्म तालाब है। जो जलकर के रूप में है।

अंचल अधिकारी ने बताया कि उक्त तालाब एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक जलस्रोत है। इसका उपयोग स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मछली पालन, धार्मिक अनुष्ठानों एवं मवेशियों के पानी पीने के लिए किया जाता है। भू-माफियाओं द्वारा इस बहुमूल्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाकर अवैध कब्जा करने की नीयत से मिट्टी भराई की जा रही थी। इससे सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी के लिखित आवेदन पर गोविन्दपुर थाना में कांड संख्या 215/2026 दिनांक 14.07.2026 दर्ज कर लिया गया है। प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 329(3), 61(2), 3(5) एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(2) के तहत जब्त हाइवा के मालिक, चालक एवं अज्ञात भू-माफियाओं के खिलाफ दर्ज की गई है। 

इस मामले में उपायुक्त श्री आदित्य रंजन ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि सरकारी संपत्तियों, भूमि या तालाबों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे भू-माफियाओं के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जलस्रोतों पर अतिक्रमण पर्यावरण और जल निकासी व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जायेगी।

उपायुक्त ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने नदियों, तालाबों, डैम, नालों और अन्य जलस्रोतों पर हो रहे अतिक्रमण पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अवैध निर्माणों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ में अतिक्रमण कर बनाई गई संरचनाओं का सर्वे कर नोटिस जारी करने, अतिक्रमण नहीं हटानेवालों पर प्राथमिकी दर्ज कर अवैध निर्माण ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। इसलिए सभी अंचल अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने को कहा गया है।

वहीं सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने जब्त हाइवा के मालिक और चालक की पहचान के साथ-साथ इस पूरे सिंडिकेट के पीछे शामिल अज्ञात भू-माफियाओं की धरपकड़ के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। मामले की निष्पक्ष और त्वरित जाँच सब-इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह को सौंपी गई है। धनबाद पुलिस क्षेत्र में किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों और भू-माफियाओं के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाएगी। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस मामले में अपर समाहर्ता प्रदीप शुक्ला ने कहा कि अंचल अधिकारी को उपरोक्त क्षेत्र का सीमांकन कराने तथा उपायुक्त से उक्त स्थल का सौंदर्यकरण करने का आग्रह करने का निर्देश दिया है।

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