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बीड़ी पत्ता लदे आठ वाहनों पर कार्रवाई, 2.95 लाख रुपये का ऑनलाइन जुर्माना

बीड़ी पत्ता लदे आठ वाहनों पर कार्रवाई, 2.95 लाख रुपये का ऑनलाइन जुर्माना

पाकुड़ : बीड़ी पत्ता लदे आठ वाहनों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुल 2,95,032 रुपये का ऑनलाइन जुर्माना लगाया है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद मोजाहिद अंसारी ने पाकुड़ जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध जांच और प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीड़ी पत्ता लदे आठ वाहनों पर ऑनलाइन चालान के माध्यम से जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की कुल राशि दो लाख पंचानवे हजार बत्तीस रुपये है।

 कार्रवाई की जद में आए आठ वाहन 

कार्रवाई की जद में आए वाहनों के पंजीकरण नंबर सीजी04क्यूवाई1152, सीजी15एसी4573, सीजी04पीजी1152, सीजी29एई7032, सीजी17एलसी9592, सीजी20एच1109, सीजी04एमडी8808 और सीजी04एमएफ2255 हैं।

 ओवरलोडिंग और खतरनाक परिचालन पर सख्ती

जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि ओवरलोडिंग, निर्धारित मानकों से अधिक ऊंचाई या चौड़ाई में माल लादना, वाहन की बनावट में अनधिकृत बदलाव और खतरनाक तरीके से वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। ऐसे वाहनों से आम लोगों की सुरक्षा को खतरा होने के साथ यातायात बाधित होने तथा बिजली के खंभों और अन्य सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी रहती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988, यथा संशोधित, और संबंधित नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।

 व्यावसायिक वाहन संचालकों को दिए निर्देश 

जिला परिवहन पदाधिकारी ने भारी और व्यावसायिक वाहन संचालकों से निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों के अनुसार वाहन चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वाहन संचालक निर्धारित वजन, ऊंचाई और चौड़ाई के मानकों के अनुरूप ही माल लादें तथा वाहनों की मूल बनावट में अनधिकृत बदलाव और नियमों के विरुद्ध उपकरणों के इस्तेमाल से बचें।

वाहनों के आगे और पीछे स्पष्ट पंजीकरण संख्या प्लेट लगाना, वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना तथा फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, रोड टैक्स, परमिट और अन्य जरूरी दस्तावेज अद्यतन रखना अनिवार्य है। बिना वैध लाइसेंस या आवश्यक प्राधिकार के किसी व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मुख्य सड़कों, पुलों, विद्यालयों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और अन्य संवेदनशील स्थानों के समीप वाहन इस प्रकार खड़े न किए जाएं, जिससे यातायात बाधित हो या दुर्घटना की आशंका बढ़े।

 नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई 

जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा नियमों, मोटर वाहन अधिनियम और जिला प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों एवं चालकों के विरुद्ध जुर्माना लगाने सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने वाहन मालिकों, परिवहन व्यवसायियों और चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, सुरक्षित वाहन परिचालन सुनिश्चित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।

जिला परिवहन कार्यालय, पाकुड़ की ओर से आम नागरिकों की सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जांच एवं प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेगा।

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