शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल और अव्यवस्था रोकने के लिए प्रशासन सख्त, 30 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू
शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026
Comment
पाकुड़ : झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाया है। आगामी 1 नवंबर 2026 (रविवार) को आयोजित होने वाली परीक्षा के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जिले के सभी 30 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची की ओर से आयोजित इस परीक्षा की प्रथम पाली सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 02:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक निर्धारित है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिले में कुल 30 केंद्र बनाए गए हैं।
इन 30 केंद्रों पर होगी परीक्षा
1. के.के.एम. कॉलेज, पाकुड़।
2. पाकुड़ पॉलीटेक्निक कॉलेज, पाकुड़।
3. डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, पाकुड़।
4. हरिणडंगा उच्च विद्यालय, पाकुड़।
5. रानी ज्योतिर्मयी बालिका उच्च विद्यालय, पाकुड़।
6. आदर्श विल्टु मध्य विद्यालय, पाकुड़।
7. पीएम श्री मध्य विद्यालय धनुषपूजा, पाकुड़।
8. सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स, पाकुड़।
9. मध्य विद्यालय हरिणडंगा पश्चिमी, पाकुड़।
10. जिदातो बालिका उच्च विद्यालय, पाकुड़।
11. डीएवी पब्लिक स्कूल, पाकुड़।
12. दिल्ली पब्लिक स्कूल, पाकुड़।
13. संत जोसेफ स्कूल, पाकुड़।
14. एलाईट पब्लिक स्कूल, पाकुड़।
15. संत डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल, पाकुड़।
16. उत्क्रमित उच्च विद्यालय कारियोडीह, लिट्टीपाड़ा।
17. उत्क्रमित उच्च विद्यालय डांगापाड़ा, हिरणपुर।
18. उत्क्रमित उच्च विद्यालय रामचन्द्रपुर, पाकुड़।
19. उत्क्रमित उच्च विद्यालय रहसपुर, पाकुड़।
20. मॉडल विद्यालय काशिला, पाकुड़।
21. महिला कॉलेज, पाकुड़।
22. संत मारिया गोरेट्टी बालिका उच्च विद्यालय, तोड़ाई, हिरणपुर।
23. उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोहनपुर, हिरणपुर।
24. आर.के. +2 विद्यालय, हिरणपुर।
25. उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई, हिरणपुर।
26. उत्क्रमित मध्य विद्यालय हाथकाठी उर्दू, हिरणपुर।
27. उत्क्रमित मध्य विद्यालय घाघरजानी, हिरणपुर।
28. पीएम श्री मध्य विद्यालय हिरणपुर (बालक)।
29. उत्क्रमित उच्च विद्यालय नबिनगर, पाकुड़।
30. मॉडल कॉलेज, पाकुड़।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में इन गतिविधियों पर रोक
अनुमंडल दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने तथा किसी भी प्रकार की सभा करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तलवार, फरसा आदि लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
परीक्षा केंद्रों के आसपास जुलूस, रैली, सभा और धरना-प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। परीक्षा कार्य से जुड़े पदाधिकारियों, कर्मियों, प्रतिनियुक्त पुलिस बल एवं परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का निषेधाज्ञा क्षेत्र में प्रवेश और आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित तरीके से सहायता या सहयोग करना भी निषिद्ध किया गया है।
इसके साथ ही परीक्षार्थियों के अभिभावकों का परीक्षा केंद्र की निर्धारित परिधि में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने परीक्षा के सफल, स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक और विधि-व्यवस्था संबंधी तैयारियां सुनिश्चित की हैं। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि परीक्षा के दौरान प्रशासन का सहयोग करें और जारी निषेधाज्ञा एवं दिशा-निर्देशों का पालन करें।
0 Response to "शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल और अव्यवस्था रोकने के लिए प्रशासन सख्त, 30 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू"
एक टिप्पणी भेजें