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महुलपहाड़ी लूटकांड में दो फरार आरोपी गिरफ्तार, हथियार और अपाची बाइक बरामद

महुलपहाड़ी लूटकांड में दो फरार आरोपी गिरफ्तार, हथियार और अपाची बाइक बरामद

पाकुड़ : पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत महुलपहाड़ी में राशन दुकान में लूट के प्रयास और गोलीबारी के मामले में पुलिस ने दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना क्षेत्र के सतकठिया निवासी एतवारी हेंब्रम उर्फ नरेश दा उर्फ टिम्पू सोरेन (लगभग 30 वर्ष) और दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के हरिनसिंगा निवासी लालू कुमार उर्फ लालू राय (लगभग 24 वर्ष) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, 2 अक्टूबर 2026 को महुलपहाड़ी स्थित राशन दुकान में लूट के प्रयास के दौरान पांच से छह अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की थी। इस मामले में पाकुड़िया थाना कांड संख्या 69/2026 दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के निर्देश पर महेशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। इस मामले में पहले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे।

पुलिस के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2026 की रात करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि दोनों फरार आरोपी गुम्मा मोड़ और दुमरघाटी की ओर से पाकुड़िया की तरफ आने वाले हैं। इसके बाद पटपहाड़ी के पास वाहन जांच शुरू की गई। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की लाल अपाची मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने पुलिस को देखकर वापस भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान पुलिस ने एक लोडेड देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, दो मोबाइल फोन, एक लोहे का चाकू, घटना में कथित रूप से इस्तेमाल किया गया पीठू बैग और बिना नंबर प्लेट की लाल अपाची मोटरसाइकिल बरामद की।

पुलिस का दावा है कि पूछताछ में एतवारी हेंब्रम ने 2 अक्टूबर की महुलपहाड़ी घटना में शामिल होने और 7 अक्टूबर को अंगनगढ़िया में पुलिस से बचकर भागने की बात स्वीकार की। वहीं, पुलिस के अनुसार लालू कुमार ने लूट की योजना बनाने और छह अपराधियों को भेजने की बात बताई। ये पुलिस की ओर से बताए गए आरोप और पूछताछ के विवरण हैं; मामले में दोष का अंतिम निर्धारण न्यायालय करेगा।

इस कार्रवाई के बाद पाकुड़िया थाना कांड संख्या 78/2026, दिनांक 19 अक्टूबर 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(5) और 3(5) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए, 26 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

 एतवारी हेंब्रम के विरुद्ध बताए गए पुराने मामले

पुलिस के अनुसार, एतवारी हेंब्रम के विरुद्ध अमड़ापाड़ा, गोपीकांदर, रामगढ़, शिकारीपाड़ा, काठीकुंड और सुंदरपहाड़ी थानों में कुल 11 पुराने मामलों का उल्लेख है।

अमड़ापाड़ा थाना कांड संख्या 120/2017 में भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 342 और 435 तथा 17 सीएलए अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। गोपीकांदर थाना कांड संख्या 01/2016 में भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 342 और 435, 17 सीएलए अधिनियम तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दर्ज है। गोपीकांदर थाना कांड संख्या 11/2016 में भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 342 और 435 तथा 17 सीएलए अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। गोपीकांदर थाना कांड संख्या 12/2014 में भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 307, 342, 386 और 427 तथा 17 सीएलए अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। रामगढ़ थाना कांड संख्या 122/2014 में भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 352 और 436, 17 सीएलए अधिनियम तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 10 और 13 के तहत मामला दर्ज है।

रामगढ़ थाना कांड संख्या 43/2017 में भारतीय दंड विधान की धारा 387, 307, 506, 120बी और 34, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)1, 27 और 35 तथा 17 सीएलए अधिनियम का उल्लेख है। शिकारीपाड़ा थाना कांड संख्या 40/2014 में भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 352 और 436, 17 सीएलए अधिनियम तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 10 और 13 के तहत मामला दर्ज है। शिकारीपाड़ा थाना कांड संख्या 127/2014 में भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 307, 353 और 427, शस्त्र अधिनियम की धारा 27, 17 सीएलए अधिनियम तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 का उल्लेख है। इस मामले से संबंधित सत्र वाद संख्या 135/2017 भी दर्ज है।

काठीकुंड थाना कांड संख्या 55/2013 में भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 326, 307, 302, 427, 379, 332, 333, 353, 396 और 120बी, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 तथा 17 सीएलए अधिनियम का उल्लेख है। इस मामले में सत्र वाद संख्या 78/2018 दर्ज है। काठीकुंड थाना कांड संख्या 105/2014 में भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307, 332, 353 और 427, शस्त्र अधिनियम की धारा 27, 17 सीएलए अधिनियम तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 का उल्लेख है। इस मामले में सत्र वाद संख्या 33/2018 दर्ज है। सुंदरपहाड़ी थाना कांड संख्या 72/2015 में भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 120बी, 307, 302 और 124ए तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए, 26, 27 और 35 के तहत मामला दर्ज है। इस मामले में सत्र वाद संख्या 99/2023 का उल्लेख है।

 लालू कुमार के विरुद्ध बताए गए पुराने मामले

पुलिस के अनुसार, लालू कुमार के विरुद्ध शिकारीपाड़ा थाना कांड संख्या 131/2020 में भारतीय दंड विधान की धारा 307 और 34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27; शिकारीपाड़ा थाना कांड संख्या 134/2020 में भारतीय दंड विधान की धारा 385, 387, 506 और 34; तथा शिकारीपाड़ा सत्र वाद संख्या 72/2022 में शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए, 26 और 35 का उल्लेख है।

 छापेमारी दल में शामिल पुलिसकर्मी

इस कार्रवाई में महेशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार, पाकुड़िया थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो, महेशपुर थाना प्रभारी अजय कुमार उपाध्याय, रद्दीपुर ओपी प्रभारी राहुल गुप्ता, सिमलोंग ओपी प्रभारी सुकदेव साहा, तकनीकी शाखा के अरुण कुमार राय, नगर थाना के रवि शर्मा, पाकुड़िया के सहायक अवर निरीक्षक चुंडा हांसदा और महादेव चौधरी, तकनीकी शाखा के आरक्षी संख्या 361 सूरज मुर्मू, सीसीटीएनएस आरक्षी संख्या 44 बैजनाथ गुप्ता तथा पाकुड़िया के सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे।

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच आगे जारी है। पुराने मामलों में दर्ज आरोपों, मुकदमों की वर्तमान स्थिति और दोषसिद्धि संबंधी जानकारी की पुष्टि संबंधित न्यायालयीन अभिलेखों से की जानी चाहिए।

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