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पांच दिन में पुलिस का बड़ा खुलासा,राशन दुकान लूटने पहुंचे गिरोह के चार गिरफ्तार, हथियार-गोलियां बरामद

पांच दिन में पुलिस का बड़ा खुलासा,राशन दुकान लूटने पहुंचे गिरोह के चार गिरफ्तार, हथियार-गोलियां बरामद

पाकुड़: पाकुड़िया थाना क्षेत्र के महुलपहाड़ी गांव स्थित राशन दुकान में फायरिंग कर लूट की कोशिश करने वाले अपराधकर्मियों तक पुलिस महज पांच दिनों में पहुंच गई। 2 अक्टूबर को हुई इस घटना के बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी अभियान चलाते हुए चार अपराधकर्मियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान दो अपराधकर्मी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपितों के पास से एक पिस्टल, दो देसी कट्टा, सात जिंदा गोलियां, तीन मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

2 अक्टूबर 2026 को महुलपहाड़ी स्थित राशन दुकान में पांच-छह अज्ञात अपराधकर्मियों ने फायरिंग करते हुए लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। राशन दुकान संचालक महेश प्रसाद गुप्ता के आवेदन के आधार पर पाकुड़िया थाना कांड संख्या 69/2026, दिन 2 अक्टूबर 2026 दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने घटना का उद्भेदन करने और इसमें शामिल अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए महेशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया।

विशेष छापेमारी दल ने आसूचना संकलन के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार छापेमारी अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि करीब पांच-छह अपराधकर्मी पाकुड़िया थाना क्षेत्र में बंगाल सीमा से सटे आंगनगड़िया गांव स्थित फुटबॉल मैदान में डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही विशेष छापेमारी दल ने इलाके की घेराबंदी की और त्वरित कार्रवाई करते हुए मानवीय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों की मदद से चार अपराधकर्मियों को अवैध हथियारों के साथ दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान दो अपराधकर्मी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे।

गिरफ्तार अपराधकर्मियों से तलाशी के दौरान एक लोहे का पिस्टल, दो देसी कट्टा और सात जिंदा गोलियां बरामद हुईं। इसके अलावा तीन मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल संख्या डब्ल्यूबी-46एफ-7762 भी पुलिस ने बरामद की।

विशेष छापेमारी दल ने गिरफ्तार चारों अपराधकर्मियों से गहन पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उन्होंने डकैती की योजना बनाने की बात बताई और महुलपहाड़ी स्थित राशन दुकान में 2 अक्टूबर को हुई घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इस कार्रवाई के बाद पाकुड़िया थाना कांड संख्या 71/2026, दिन 8 अक्टूबर 2026, धारा 310(4)/310(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 21(1-ब)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार विशेष छापेमारी दल की तत्परता और त्वरित कार्रवाई से न केवल महुलपहाड़ी राशन दुकान लूटकांड का पांच दिनों के भीतर सफल उद्भेदन हुआ, बल्कि अपराधकर्मियों द्वारा की जा रही संभावित लूट या डकैती की एक बड़ी घटना को भी होने से रोका गया। गिरफ्तार चारों अपराधकर्मियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं फरार दो अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।

गिरफ्तार अपराधकर्मियों में कोलेश हांसदा उम्र 22 वर्ष, पिता होपना हांसदा, ग्राम कोलबाड़ी, थाना महेशपुर, जिला पाकुड़; हेमलाल हेम्ब्रम उम्र 20 वर्ष, पिता स्वर्गीय जरमन हेंब्रम, ग्राम डूमरघाटी, थाना महेशपुर, जिला पाकुड़; रामरंजन महतो उम्र 20 वर्ष, पिता संतोष महतो, ग्राम नारायणपुरढ़ीप, मुनियापाड़ा, थाना रामपुरहाट, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल तथा सियान महतो उम्र 19 वर्ष, पिता बैद्यनाथ महतो उर्फ गुलका महतो, ग्राम खुरीडांगा, थाना रामपुरहाट, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार कोलेश हांसदा का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके विरुद्ध अमड़ापाड़ा थाना कांड संख्या 45/2018, धारा 379/411 भारतीय दंड संहिता; अमड़ापाड़ा थाना कांड संख्या 56/2018, धारा 379/411/414/34 भारतीय दंड संहिता; अमड़ापाड़ा थाना कांड संख्या 62/2025, धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता; महेशपुर थाना कांड संख्या 390/2020, धारा 379 भारतीय दंड संहिता; महेशपुर थाना कांड संख्या 17/2024, धारा 457/380 भारतीय दंड संहिता; लिट्टीपाड़ा थाना कांड संख्या 52/2025, धारा 109(1)/115(2)/118(1)/121(2)/132/3(5) भारतीय न्याय संहिता; लिट्टीपाड़ा थाना कांड संख्या 53/2025, धारा 25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम एवं 121(2)/132/3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा गोपीकांदर थाना कांड संख्या 32/2023, धारा 461/379 भारतीय दंड संहिता दर्ज है।

वहीं हेमलाल हेम्ब्रम के विरुद्ध महेशपुर थाना कांड संख्या 112/2024, धारा 115(2)/118(2)/126(2)/308(5)/3(5)/61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज है।

इस विशेष कार्रवाई में महेशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार, पाकुड़िया थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो, महेशपुर थाना प्रभारी अजय कुमार उपाध्याय, रद्दीपुर ओपी प्रभारी राहुल गुप्ता, नगर थाना के रवि शर्मा, तकनीकी शाखा के अरविंद कुमार राय, मीडिया सेल प्रभारी सचिन कुमार, हिरणपुर थाना के अमरजीत मिश्रा, पाकुड़िया थाना के कैला उरांव, पाकुड़िया थाना के रामप्रताप सिंह, पाकुड़िया थाना के महादेव चौधरी, तकनीकी शाखा के आरक्षी-361 सूरज मुर्मू, तकनीकी शाखा के आरक्षी-190 श्यामसुंदर यादव, सीसीटीएनएस के आरक्षी-44 बैजनाथ गुप्ता तथा पाकुड़िया थाना सशस्त्र बल शामिल रहे।

पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने विशेष छापेमारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को 2,000 रुपये तथा पुलिसकर्मियों को 1,000 रुपये की नकद राशि देकर पुरस्कृत किया है।

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