
370 से हुई छेड़छाड़ तो कश्मीर में तिरंगे की रक्षा करना मुश्किल:- महबूबा मुफ्ती
कश्मीर, संवाददाता।
जम्मू एवं कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को संविधान के अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ आगह किया, जिसपर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। यह अनुच्छेद राज्य विधानसभा को 'स्थायी निवासियों' को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार देने की शक्ति प्रदान करता है।
इस अनुच्छेद में किसी तरह के हेर-फेर को मंजूरी नहीं
संविधान के अनुच्छेद 35ए में किसी तरह के हेर-फेर के खिलाफ जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस जैसे मुख्यधारा के दलों और उनकी पार्टी पीडीपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए खतरा मोल नहीं लेंगे जो कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा कर रहे हैं।
इस अनुच्छेद में किसी तरह के हेर-फेर को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस अनुच्छेद के तहत देश के अन्य हिस्सों के नागरिकों को जम्मू कश्मीर में अचल संपत्ति का अधिग्रहण या राज्य सरकार में रोजगार नहीं मिल सकता है। अब ने इस मामले को बड़ी बहस के लिए तीन सदस्यीय जजों के बेंच को सौंप दिया है।
संविधान के इस अनुच्छेद का मजबूती से बचाव करते हुए महबूबा ने कहा कि इसमें किसी भी तरह के बदलाव का बुरा नतीजा होगा और इसका अर्थ यह होगा कि जम्मू एवं कश्मीर में कोई भी भारतीय राष्ट्रध्वज की हिफाजत नहीं कर पाएगा। यदि इस धारा में बदलाव होता है तो मुझे यह कहते हुए झिझक नहीं होगी कि कश्मीर में गिरे हुए तिरंगे को भी कोई नहीं उठाएगा।
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