
वाहन में लगा है बंपर गार्ड, तो तुरंत हटा दें, वर्ना लगेगा "1500 का जुर्माना
रांची , संवाददाता
अगर आपने अपने वाहन को सुरक्षित रखन के लिए बंपर गार्ड लगा रखा है, तो फौरन हटवा लीजिए. क्योंकि झारखंड में वाहनों में क्रैश गार्ड/ बुल बार अर्थात बंपर गार्ड लगा कर वाहन चलाने पर रोक लगा दी गयी है. बंपर गार्ड लगा कर चलने पर पुलिस मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 190 एवं 191 के तहत कार्रवाई कर सकती है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार इन दोनों धाराओं के तहत पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. यह आदेश सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर झारखंड सरकार परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव ने जारी किया है.
संयुक्त परिवहन सचिव राजेश ई पात्रो ने यह आदेश 26 दिसंबर, 2017 की तिथि में जारी किया था. जिसमें मोटरयान अधिनियम के तहत ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जिम्मेवारी सभी जिलों के एसपी को सौंपी गयी है. आदेश में इस बात का भी उल्लेख है कि मोटर वाहन में लगे क्रैश गार्ड/ बुल बार की सघन जांच करते हुए मोटरयान अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जाये.
राजधानी रांची में अलग से ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस है. ट्रैफिक पुलिस ही मोटरयान अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों की जांच करती है. उनके खिलाफ कार्रवाई करती है और जुर्माना भी लेती है. वर्तमान में ई चालान के जरिये ट्रैफिक पुलिस जुर्माना ले रही है. इस वक्त राजधानी में उक्त आदेश के तहत कार्रवाई करने की जिम्मेवारी ट्रैफिक एसपी को सौंपी गयी है.
पहले विज्ञापन से अनुरोध होगा, फिर अभियान चलेगा:-
पहले एक विज्ञापन जारी कर आम लोगों को वाहनों से क्रैश गार्ड/ बुल बार हटाने का अनुरोध किया जायेगा. इसके बाद चेकिंग अभियान चलाया जायेगा. जहां तक मेरी गाड़ी में बुल बार लगा होने का सवाल है, तो मैं अपनी गाड़ी से इसे हटवा लूंगा.अभियान की शुरुआत मेरी ही गाड़ी से होगी. अभियान के दौरान क्रैश गार्ड/ बुल बार लगा होने पर किसी अधिकारी की गाड़ी को नहीं छोड़ा जायेगा.
संजय रंजन सिंह, ट्रैफिक एसपी रांची के सरकारी वाहन भी नहीं हैं अछूते:-
वर्तमान में स्थिति यह है कि राजधानी में बंपर लगे वाहन की चेकिंग तो दूर की बात है, खुद ट्रैफिक एसपी के सरकारी वाहन स्कॉर्पियो में बंपर गार्ड लगा हुआ है. जिससे वह घूमते भी हैं. गुरुवार तक उनके वाहन में बंपर गार्ड लगा हुआ था. यह हाल सिर्फ ट्रैफिक एसपी का नहीं है. कई सरकारी अधिकारी भी वाहन में बंपर गार्ड लगा कर घूम रहे हैं.
विभाग के अधिकारियों के अनुसार भारत सरकार ने मामले में जो आदेश जारी किया था. उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अवैध तरीके से लगाये गये क्रैश गार्ड/ बुल गार्ड सड़क सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं. यह पैदल चलने वालों के लिए भी खतरनाक है. इसलिए क्रैश गार्ड/ बुल बार लगा कर चलना मोटरयान अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन है. इसलिए क्रैश गार्ड/ बुल बार लगे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 190 और 191 के तहत जुर्माना लिया जाये. आदेश जारी करने के बाद भारत सरकार ने इसके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी राज्य सरकार को सौंपी थी.
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