
नियमों में छूटः इस आयु के युवा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के इलेक्ट्रिक स्कूटर चला सकेंगे
गुरुवार, 10 मई 2018
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन चलाने के लिए 16 से 18 साल के युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। प्रदूषण की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में जुटी केंद्र सरकार इसके लिए नियमों में छूट की तैयारी कर रही है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार 16 से 18 साल के युवाओं को ई-स्कूटर चलाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, इन ई-स्कूटर में गियर नहीं होता और नियमों में बदलाव से इनकी मांग में भारी इजाफा होगा। .
मौजूदा नियम :
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 16 से 18 साल के उम्र के किशोरों को 50 सीसी तक क्षमता के बिना गियर वाले स्कूटर चलाने के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान है। हालांकि, इस श्रेणी में भारत में कोई स्कूटर बनता ही नहीं है। .
हेलमेट के लिए बीआईएस मानक अनिवार्य :
सरकार ने सड़क हादसों में हताहतों की संख्या को कम करने के लिए दो पहिया वाहन चालकों के लिए बीआईएस मानक वाले हेलमेट को अनिवार्य करने करने का फैसला किया है। गडकरी ने कहा कि भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नया हेलमेट डिजाइन किया गया है। यह 300 ग्राम का होगा, जो मौजूदा हेलमेट से कहीं कम है। मंत्री ने कहा, बाजार में खराब गुणवत्ता के हेलमेट बिक रहे हैं, जिनकी कीमत कम है और ये सिर्फ चालान से बचाते हैं। लेकिन इन हेलमेट में व्यक्ति की सुरक्षा से समझौता किया जाता है।
इलेट्रिक गाड़ियों की मुख्य बातें
हरी नंबर प्लेट .
1 फीसदी संख्या थी इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों की, जिनमें दोपहिया भी शामिल.
2.4 करोड़ कुल वाहन बिके 2017-18 में देश में.
5 फीसदी की दर से बढ़ रहा इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार.
1.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन इस समय देश में मौजूद हैं.