उपायुक्त ने तम्बाकू एवं भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया
गुरुवार, 17 अप्रैल 2025
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पाकुड़ : पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट एवं
सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003" का जिले में हो रहे अनुपालन को लेकर समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देश के आलोक में हुई अनुपालन की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सदस्यों से कहा कि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। सरकार की हिदायतों के अनुसार प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है। इसमें अगर किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिला सहायक नोडल पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में जिला में 09
अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी क्लिनिक कार्यरत हैं। उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी कार्यरत क्लीनिक का नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डीआईएमसी द्वारा किया जाए। उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी कार्यरत क्लीनिक में लिंग परीक्षण से संबंधित नोटिस का साइनेज प्रदर्शित किया जाए। साथ ही उक्त साइनेज में अनुमंडल पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन का मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया ताकि आम नागरिक
अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी क्लीनिक से संबंधित सूचना उपलब्ध करा सके। उपायुक्त द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पाकुड़ जिला अंतर्गत बिना अनुज्ञप्ति के चलाए जा रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी या गैर- आक्रामक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफ़ी क्लिनिक से संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर इसके संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन को जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि ऐसे क्लिनिक पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। उपायुक्त पाकुड़ के द्वारा निर्देश दिया किया कि शेड्यूल एच की दवाओं का विक्रय चिकित्सक के दवा पर्ची के बिना नहीं किया जाए। इस संबंध में जानकारी औषधि निरीक्षक पाकुड़ के सहयोग से सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि कोटपा एक्ट 2003 के तहत सघन जांच अभियान चलाया जाए। कोटपा एक्ट 2003 के तहत जांच अभियान के दौरान उल्लंघनता से प्राप्त दंड राशि संबंधित बैंक खाता में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त पाकुड़ के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि विद्यालय एवं आंगनबाड़ी में तंबाकू से संबंधित जागरूकता कार्यशाला आयोजित करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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