प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया धनबाद जेल का निरीक्षण। जेल प्रशासन को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश
शुक्रवार, 23 मई 2025
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रवि फिलिप्स (ब्यूरो चीफ धनबाद) भानुमित्र न्यूज़🖋️
धनबाद : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को , मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ,अवर न्न्यायायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो, के साथ धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया । जेल में कुल 652 बंदी मिले जिसमे 68 दोषसिद्ध व 584 विचाराधीन बंदी मिले। जिसमें 27 महिला बंदी थे। न्यायाधीश ने कारागार के प्रत्येक बैरक में पहुंचकर बंदियों से उनके स्वास्थ्य, इलाज, पेयजल, नास्ता, भोजन व मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता होने अथवा न होने की जानकारी ली। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए न्यायाधीश ने बंदियों के शौचालयों की साफ-सफाई का निर्देश दिया। कारागार अस्पताल में निरुद्ध बीमार बंदियों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें उच्च स्वास्थ्य सेंटर भेजे जाने का निर्देश जेल डॉक्टर को दिया वही कल्याण परक, शिक्षापरक एवं रोजगारपरक शिविरों का आयोजन कराकर उन्हें प्रशिक्षित किए जाने का निर्देश प्रभारी जेलर को दिया गया । महिला बैरक में निरुद्ध कुल 27 महिला बंदियों से मुलाकात कर न्यायाधीश ने उनकी समस्याओं को सुना। निरीक्षण के दौरान जेलर को सेनेटरी पैड मशीन लगाने का निर्देश दिया , सभी बन्दियों का वर्तमान डेटा जेल के पैरा लीगल वालेंटियर (विधिक स्वंयसेवक ) के माध्यम से कम्प्यूटर पर फीड कराया जाए। वैसे बंदी जो कई मुकदमों में जेल में बंद है उनके साथ नए बंदियों को नहीं रखा जाए पढ़ाई करने की इच्छुक बंदियों को समुचित शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए । जेल में स्कैनर का समुचित प्रयोग करने , वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंदीयो को न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया गया इसके लिए हाईटेक आवश्यक उपकरणों को लगाने का निर्देश जेलर को दी गई । न्यायाधीश ने चिकित्सा सुविधाओं, पुस्तकालय, रसोई घर,वहां तैयार हो रहे भोजन ,व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और ध्यान-सह-योग केंद्र में सुविधाओं का जायजा लिया।उन्होंने बंदियों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। उन्होंने जेल प्रशासन को बंदियों को नियमानुसार सुविधाएं मुहैया कराने जेल अधिकारियों को उनके कर्तव्य का समुचित रूप से पालन करने का निर्देश दिया । जेल मैनुअल के तहत मिलने वाली सारी सुविधाएं बंदीयों को उपलब्ध कराने का आदेश जेल प्रशासन को दिया और कहा कि इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं की जानी चाहिए।इस मौके पर रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट आइ जेड खान ,जेल डॉ. राजीव कुमार सिंह भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर,लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ कुमार बिमलेंदु, डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट, सुमन पाठक, नीरज गोयल, के. एल ठाकुर , मुस्कान, पारा लीगल वॉलंटियर विशाल कुमार सिंह ,डालसा सहायक अरुण कुमार,प्रभारी जेलर व अन्य विभागों के पदाधिकारी शामिल थे।
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