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चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

पाकुड़िया : डोमनगड़िया पंचायत भवन में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वावधान में कराया गया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह के निर्देश और सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में स्थायी लोक अदालत के सदस्य मो अबरारुल हक ने ग्रामीणों को लोक अदालत की उपयोगिता और उद्देश्य की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से चलंत लोक अदालत एवं विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पीड़ितों को प्राधिकार की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि योग्य जरूरतमंदों को त्वरित और मुफ्त न्याय मिल सके।

मो अबरारुल हक ने मासिक लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर भी प्रकाश डाला और लोगों को लंबित मामलों को सुलह–समझौते के आधार पर लोक अदालत में निस्तारित कराने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से कम समय और बिना अतिरिक्त व्यय के स्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

पैनल अधिवक्ता कौशिक कुमार ने मध्यस्थता के माध्यम से विवाद निपटान की प्रक्रिया समझाई। साथ ही समाज में प्रचलित कुरीतियों, उनके दुष्परिणाम तथा उनसे बचाव के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की। नालसा की योजनाओं एवं विभिन्न कानूनों से संबंधित जागरूकता पर्ची का वितरण कर लोगों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ पैरा लीगल वॉलंटियर सीमा साहा, प्रियंका झा, मल्लिका सरकार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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