पाकुड़िया प्रखंड के सभागार में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
शनिवार, 22 नवंबर 2025
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पाकुड़ : झालसा रांची के निदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाकुड़ के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाकुड़ शेष नाथ सिंह के निदेश पर तथा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में शुक्रवार को पाकुड़िया प्रखंड के सभागार में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में विधिक सहायता प्रतिरक्षा परामर्शदाता तंत्र से जुड़े सहायक अजफर हुसैन विश्वास एवं गंगाराम टुडू ने संयुक्त रूप से चलंत लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कानूनी विवाद में उलझे लोग निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाकुड़ से संपर्क कर सकते हैं। प्राधिकरण द्वारा वादों का सुलह–समझौते के आधार पर त्वरित निष्पादन कराया जाता है। योग्य पीड़ित व्यक्तियों को उनके वाद के लिए प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आपदा पीड़ित, दिव्यांग, गरीब एवं जरूरतमंद योग्य व्यक्ति सरकारी व्यय पर अपने वाद का सरलता से निष्पादन करा सकें।
साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों को सुलह–समझौते के माध्यम से निपटाने तथा सुलहनीय वादों के निष्पादन के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया। इस दौरान नालसा की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला गया तथा उपस्थित लोगों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई।
शिविर में समाज में प्रचलित बाल श्रम, बाल तस्करी, दहेज प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुरीतियों की रोकथाम पर विशेष रूप से जागरूक किया गया।
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