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चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर में लोगों को प्राधिकार से मिलने वाली विधिक सेवा से कराया गया अवगत

चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर में लोगों को प्राधिकार से मिलने वाली विधिक सेवा से कराया गया अवगत

पाकुड़ : झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ शेष नाथ सिंह के निर्देश पर तथा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में अमड़ापाड़ा प्रखंड के डुमरचीर पंचायत भवन में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ सुबोध कुमार दफदार ने चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपने वाद के त्वरित निष्पादन हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ से प्राप्त कर सकता है।

पैनल अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने उपस्थित ग्रामीणों को विधिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कानूनी अधिनियमों, उनके अधिकारों तथा लोक अदालत में सुलह–समझौते के आधार पर संबंधित मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के सहायक गंगाराम टुडू ने बताया कि प्राधिकार द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के पात्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य, महिलाएं एवं बच्चे, मानसिक रूप से विकलांग या किसी अन्य शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलता से पीड़ित व्यक्ति, प्राकृतिक आपदा या जातीय हिंसा के शिकार लोग, औद्योगिक श्रमिक तथा योग्य जरूरतमंद लोग शामिल हैं, जो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

शिविर के दौरान समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे डायन प्रथा, बाल विवाह, बाल तस्करी आदि के दुष्परिणामों पर विशेष रूप से जागरूक किया गया तथा नालसा से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।

मौके पर पंचायत प्रतिनिधि, पैरा लीगल वॉलंटियर्स समेत अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

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