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निजी विद्यालयों की मनमानी शुल्क वसूली पर सख्ती, नियमों का पालन अनिवार्य

निजी विद्यालयों की मनमानी शुल्क वसूली पर सख्ती, नियमों का पालन अनिवार्य

पाकुड़: जिले में निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने शुल्क वसूली के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की। बैठक में विद्यालयों की फीस और अन्य शुल्कों की विस्तृत समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि एनुअल चार्ज, बकाया शुल्क, नामांकन शुल्क जैसे किसी भी मद में अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव नहीं बनाया जाए। नए नामांकन में भी किसी प्रकार की अनुचित शुल्क वृद्धि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी विद्यालय द्वारा मनमाने तरीके से शुल्क वसूला गया या शिकायत मिली, तो संबंधित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई कि ऐसी किसी भी अनियमितता की जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा कार्यालय या जिला प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराएं।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सरकार के सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा तय शुल्क संरचना के आधार पर ही विद्यालयों को फीस लेना होगा। किसी भी परिस्थिति में मनमानी शुल्क वृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी।

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