मतदाता सूची के 393 नोटिस पर 31 अगस्त को दो केंद्रों पर होगी सुनवाई, दस्तावेज के साथ पहुंचना होगा
रविवार, 30 अगस्त 2026
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पाकुड़िया : प्रखंड क्षेत्र में मतदाता सूची से संबंधित जारी नोटिस के मामलों की सुनवाई 31 अगस्त 2026 को दो अलग-अलग केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस दौरान कुल 393 नोटिस से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमनाथ बनर्जी ने सुनवाई को लेकर आवश्यक जानकारी दी है।
ग्राम पंचायत तेतुलिया अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्र संख्या 224 से 226 तक के मतदाताओं से संबंधित कुल 206 नोटिस की सुनवाई पंचायत भवन तेतुलिया में की जाएगी। इस दौरान सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह जिला सहकारिता पदाधिकारी चंद्रजीत खलको उपस्थित रहेंगे और संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे।
वहीं, ग्राम पंचायत खाकसा एवं पालियादाहा अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्र संख्या 265 से 271 तथा 278 से 281 तक के मतदाताओं से संबंधित कुल 187 नोटिस की सुनवाई उत्क्रमित मध्य विद्यालय पितलगड़िया में होगी। यहां सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमनाथ बनर्जी संबंधित मतदाताओं के मामलों की सुनवाई करेंगे।
अधिकारियों के अनुसार नोटिस प्राप्त सभी संबंधित मतदाताओं के लिए निर्धारित तिथि और स्थल पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान मतदाताओं को निर्धारित 11 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को प्रमाण के रूप में साथ लाकर जमा करना होगा।
इन दस्तावेजों में केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशनर को जारी पहचान पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, भारतीय जीवन बीमा निगम या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा भारत में जारी पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का मैट्रिकुलेशन अथवा शैक्षणिक प्रमाणपत्र, सक्षम राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य या स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी जमीन या मकान आवंटन प्रमाणपत्र के साथ खतियान या अधिकार अभिलेख की प्रति को भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
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