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पीएलवी प्रशिक्षण में कानूनी सहायता और जीरो एफआईआर की प्रक्रिया पर दिया गया प्रशिक्षण

पीएलवी प्रशिक्षण में कानूनी सहायता और जीरो एफआईआर की प्रक्रिया पर दिया गया प्रशिक्षण

पाकुड़ : झालसा, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष दिवाकर पांडेय के निर्देश पर पीएलवी क्षमता निर्माण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें डालसा सचिव रूपा बंदना किरो की उपस्थिति में जिले के पैरा लीगल वॉलेंटियर्स ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
कार्यक्रम के दौरान डालसा सचिव रूपा बंदना किरो ने सभी पीएलवी के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने उपस्थित पैरा लीगल वॉलेंटियर्स को उनके कार्य कौशल को और बेहतर बनाने तथा अधिक से अधिक वंचित एवं योग्य लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
प्रशिक्षण के दौरान पैरा लीगल वॉलेंटियर्स की कार्यक्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से कानूनी लाभ से संबंधित विभिन्न सवालों एवं समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी ली गई। इसके माध्यम से पीएलवी की व्यावहारिक समझ, कार्यकुशलता और जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने की क्षमता का आकलन किया गया।
मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ सुबोध कुमार दफादार तथा डिप्टी चीफ मो. नुकुमुद्दीन शेख ने जीरो एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों तथा विभिन्न कानूनी अधिनियमों के संबंध में भी पीएलवी को आवश्यक जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान कानूनी प्रावधानों को आम लोगों तक सरल तरीके से पहुंचाने और जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित विधिक सहायता उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पैरा लीगल वॉलेंटियर्स उपस्थित रहे।

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