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 19 जनवरी तक धारा 144 लागू

19 जनवरी तक धारा 144 लागू

कुशीनगर मे 19 जनवरी तक धारा 144 लागू

कुशीनगर, संवाददाता, विजय कुमार शर्मा

अपर जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर कृष्ण लाल तिवारी ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुये बताया है कि जनपद मे आये दिन हो रहे धरना प्रदर्शन, रेल, रोड एवं चक्का जाम एवं नगर निकाय चुनाव, मतगणना, आईटीआई परीक्षा व ईद-ए-मिलादुन्नवी त्यौहार को सकुशल एवं शान्तिपुर्ण वातारवरण मे सम्पन्न कराने तथा शान्ति व्यवस्था, लोक शान्ति भंग होने से रोकने एवं उन पर प्रभावी नियंत्रण हेतू कानून व्यवस्था कायम रखना आवश्यक है जिसको देखते हुुये तत्काल प्रभाव से आज 20 नवम्बर से धारा 144 लागू की जाती है। यह धारा 19 जनवरी 2018 तक प्रभावी रहेगा।*

*सोमवार को जारी विज्ञप्ति मे बताया गया है कि धारा 144 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति राजमार्ग, सड़क जाम नही करेगा और कोई भी व्यापारिक प्रतिस्ठान/सार्वजनिक परिवहन/दुकानो, रिक्सा, टैक्सी आदि सामान्य परिवहन को नही रोकेगा ना ही बंद कराने का प्रयास करेगा। एक स्थान पर एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नही होगे लेकिन यह आदेश कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर लागू नही होगा। किसी भी सभा जुलूस प्रदर्शन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी लेकिन यह प्रतिबंध परम्परागत धार्मिक/परम्परागत आयोजनो पर लागू नही होगा जनपद सीमा मे कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, फरसा, धारदार हथियार, अग्नेयास्त्र, सोडा वाटर की बोतले अथवा ऐसी वस्तु जिसके द्वारा किसी को चोट पहुंचायी जा सकती हो लेकर नही चलेगा। प्रतिबंधो के दायरो मे डयूटी पर तैनात कर्मचारियो, अधिकारियो एवं बृद्व व विकलागंो पर लागू नही होगा। अगर कोई भी व्यक्ति उक्त कार्यो को करते हुये पाया गया तो उसके विरूद्व भारतीय दंड संहिता  की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह धारा 20 नवम्बर से  19 जनवरी  2018 तक प्रभावी रहेगा।*

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